
Street Dog रायपुर। सर्वोच्च न्यायालय suprim court के निर्देशों के अनुपालन में लोक शिक्षण संचालनालय Directorate of Public Instruction, छत्तीसगढ़ ने राज्य के सभी शिक्षा संभाग संयुक्त संचालकों Joint Director, Education Division और जिला शिक्षा अधिकारियों District Education Officer को स्कूलों में आवारा कुत्तों से सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन, पशुधन विकास विभाग Livestock Development Department के संदर्भित पत्र के आधार पर तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है।
जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक school विद्यालय में प्राचार्य Principal या संस्था प्रमुख को नोडल अधिकारी Nodal Officer नियुक्त किया जाएगा।
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इनकी जिम्मेदारी होगी कि वे स्कूल परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में विचरण करने वाले आवारा कुत्तों की सूचना संबंधित ग्राम पंचायत Panchayat, जनपद पंचायत Janpad panchayat या नगर निगम के डॉग कैचर Dog Catcher नोडल अधिकारी को समय पर उपलब्ध कराएं।
साथ ही विद्यालयों school में कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी, ताकि विद्यार्थियों students की सुरक्षा और शिक्षण व्यवस्था बाधित न हो।
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किसी बच्चे students को आवारा कुत्ते के काटे की स्थिति में निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावित बच्चे को तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र health center में उपचार के लिए ले जाया जाए, जिससे समय पर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध हो सके।
लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि उपरोक्त सभी बिंदुओं का शाला स्तर पर पूर्ण रूप से पालन हो, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं विद्यालय का वातावरण सुरक्षित और अनुकूल बना रहे।




