कर्मचारी हलचल

DA Hike पेंशनरों का बढ़ा महंगाई भत्‍ता: सरकार ने जारी किया आदेश, जानिए- कितना बढ़ा डीए

कब से मिलेगा महंगाई भत्‍ता का लाभ

DA Hike रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार ने राज्‍य के पेंशनरों का महंगाई भत्‍ता बढ़ा दिया है। वित्‍त विभाग ने इस संबंध में आज ही आदेश जारी किया है।

प्रदेश के पेंशनर लंबे समय से महंगाई भत्‍ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर पेंशनरों के साथ ही कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार को ज्ञापन सौंपा था।

DA Hike जानिए.. कितना बढ़ा महंगाई भत्‍ता

वित्‍त विभाग से जारी आदेश के अनुसार पेंशनरों के डीए में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इससे अब उन्‍हें 53 प्रतिशत महंगाई भत्‍ता मिलेगा। वहीं, छठवें वेतनमान वाले पेंशनरों का डीए 239 से बढ़कार 246 प्रतिशत कर दिया गया है।

DA Hike  जानिए.. कब से मिलेगा महंगाई भत्‍ता का लाभ

राज्य शासन के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 01.10.2024 से 50% (सातवें वेतनमान में) एवं 239% (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है। सरकार ने  अब निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाए।

वेतनमान  अवधि जब से देय है महंगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत            वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत
सातवां वेतनमान      01 मार्च 2025        मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 3%           53%
छठवां वेतनमान       01 मार्च 2025        मूल पेंशन / परिवार पेंशन का 7%           246%

3/ उपरोक्त महंगाई राहत की पात्रता पेंशन एवं परिवार पेंशन, असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, के ज्ञापन क्रमांक 677/279/2024/वित्त/ नियम / चार, दिनांक 23.9.2024 (वित्त निर्देश 07/2024-संलग्न) एवं ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/ नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी।

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4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

DA Hike  5/ महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों / उप कोषालय अधिकारियों / पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/ चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाए। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जाए।

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