
भोपाल (Chaturpost.com): मध्यप्रदेश के बिजली विभाग में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी (Good News) सामने आई है। राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बिजली कंपनियों के ‘लाइन परिचारकों’ (Line Attendants) की सेवानिवृत्ति आयु यानी रिटायरमेंट उम्र (Retirement Age) में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है।
अब लाइन परिचारक 55 वर्ष की आयु में रिटायर होने के बजाय अन्य नियमित कर्मचारियों की तरह 62 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग मंत्रालय ने बुधवार, 22 अप्रैल 2026 को इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
7 साल की मिली बड़ी राहत (A Big Relief of 7 Years)
अभी तक नियम यह था कि उत्तरवर्ती विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा नियुक्त लाइन परिचारकों को 55 साल की उम्र में ही अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया जाता था। कर्मचारी लंबे समय से इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए अन्य नियमित कर्मियों के समान 62 वर्ष करने की मांग कर रहे थे।
शासन द्वारा जारी आदेश (Official Order) के अनुसार, अब इन कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु (Superannuation Age) में सीधे 7 साल का इजाफा कर दिया गया है। इससे न केवल उनके सेवाकाल में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि उनके वित्तीय भविष्य को भी मजबूती (Financial Stability) मिलेगी।
⚡ आदेश की मुख्य बातें (Key Highlights of the Order)
- 📌 पद का नाम: लाइन परिचारक (Line Attendant)
- 📌 पुरानी उम्र: 55 वर्ष
- 📌 नई रिटायरमेंट उम्र: 62 वर्ष
- 📌 लाभार्थी: पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मी
- 📌 लागू होने की तिथि: तत्काल प्रभाव से (प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)
लंबे समय से लंबित थी फाइल (Long Pending Decision)
इस फैसले के पीछे एक लंबी प्रक्रिया (Process) रही है। दरअसल, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 3 फरवरी 2026 को इस संबंध में एक ई-फाइल प्रस्ताव भेजा था। इससे पहले 16 जनवरी 2026 को मानव संसाधन प्रमुखों की समिति ने भी इसकी अनुशंसा की थी।
मुख्यमंत्री के निर्देश और ऊर्जा मंत्री की सहमति के बाद, ऊर्जा विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) वी.के. गौड़ के हस्ताक्षरित आदेश अब सार्वजनिक कर दिए गए हैं। यह फैसला उन सभी बिजली कंपनियों (DISCOMs) पर लागू होगा जो जबलपुर, भोपाल और इंदौर क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर (Joy Among Employee Unions)
सरकार के इस फैसले का बिजली कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस निर्णय से अनुभवी लाइन स्टाफ (Experienced Staff) का लाभ विभाग को लंबे समय तक मिलता रहेगा। इसके साथ ही, कर्मचारियों को मिलने वाले पेंशन और अन्य लाभों (Post-Retirement Benefits) में भी इस बढ़ोतरी का सकारात्मक असर दिखेगा।
🔎 विशेषज्ञों की राय (Expert Opinion)
राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बिजली विभाग में कार्यकुशलता (Efficiency) को बढ़ाएगा। लाइन परिचारक विभाग की रीढ़ होते हैं, और 62 वर्ष तक उनकी सेवाएं मिलने से तकनीकी कार्यों में निरंतरता (Continuity) बनी रहेगी।
अगली प्रक्रिया क्या होगी? (What’s Next?)
शासन का आदेश जारी होने के बाद अब संबंधित बिजली कंपनियों के संचालक मंडल (Board of Directors) के पास यह प्रस्ताव जाएगा। बोर्ड से अनुमोदन (Approval) मिलते ही व्यक्तिगत स्तर पर कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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