Transfer Policy 2025 रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 2025 के लिए ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इसके तहत जिला स्तर पर ट्रांसफर 14 जून से 25 जून तक होगा। ये ट्रांसफर प्रभारी मंत्री करेंगे और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे। ट्रांसफर के लिए आवेदन की प्रक्रिया आवेदन 6 जून से शुरू होकर 13 जून तक चलेगी।
ट्रांसफर के लिए न्यूनतम दो वर्ष सेवा जरुरी है, गंभीर बीमारी, मानसिक व शारीरिक अक्षमता और सेवा निवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के मामलों में विशेष सुविधा मिलेगी। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण के लिए एवजीदार अनिवार्य है। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को भरने का विशेष प्रयास रहेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग की कुल संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में अधिकतम 15 प्रतिशत स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परीविक्षाधीन अधिकारी-कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
पति-पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना, ग्रामीण-शहरी संतुलन और पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर के सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे। नई नीति के तहत जिला स्तर पर जारी होने वाले सभी ट्रांसफर ऑडर की कापी सेम डेट पर सामान्य प्रशासन विभाग को मेल करना होगा।
नई ट्रांसफर नीति में जिला स्तर पर कर्मचारियों के संलग्नीकरण को लेकर भी निर्देश जारी किया गया है। इसके अनुसार पांच जून की स्थिति में सभी संलग्नीकरण को समाप्त माना जाएगा। ऐसे में जरुरत के अनुसार तबादला किया जाएगा।
ट्रांसफर के खिलाफ 15 दिन में राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन किया जा सकेगा। 25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, अत्यंत आवश्यक होने पर समन्वय में अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण किया जा सकेगा।