
Transfer Policy 2025 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानांतरण नीति 2025 जारी किया है। इससे राज्य में लगभग तीन वर्षों से शासकीय कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक अब हट गई है। सरकार के इस फैसले पर कर्मचरी- अधिकारी फेडरेशन की प्रतिक्रिया सामने आई है।
करीब पखवाड़ेभर पहले की थी मांग
प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में लगातार सक्रिय रहने वाले फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने स्थानांतरण पर लगी रोक हटाने की मांग करते हुए बीते 13 मई को सरकार पत्र लिखा था। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी संगठनों के इस प्रतिनिधि संगठन (फेडरेशन) ने ट्रांसफर पर लगी रोक से हो रही समस्याओं का भी उल्लेख किया था।
Transfer Policy 2025 फेडरेशन ने व्यक्त किया आभार
ट्रांसफर पर लगी रोक हटाने के लिए फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मुख्य सचिव अमिताभ जैन के प्रति आभार व्यक्त किया है। फेडरेशन ने 13 मई को सीएम और सीएस को ही पत्र लिखकर ट्रांसफर पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। तबादला नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी: जानिए- जिला स्तर पर कब से होंगे ट्रांसफर
इससे पहले 2022 में जारी हुई थी ट्रांसफर नीति
फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा, प्रांतीय प्रवक्ता जीआर चंद्रा व चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि इससे पहले 2022 में सरकार ने स्थानांतरण नीति जारी की थी। नीति तो जारी की गई, लेकिन ट्रांसफर पर लगी रोक को नहीं हटाया गया। इससे प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जानिए- सीएम और सीएस को लिखे पत्र में फेडरेशन ने क्या लिखा था
फेडरेशन की तरफ से मुख्मयंत्री और मुख्य सचिव को लिखे पत्र में राज्य में स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाने की मांग की गई थी। इसमें फेडरेशन की तरफ से इसके पक्ष में कई तर्क भी दिए थे। फेडरेशन ने अपने पत्र में जो मांगें की थी, सरकार की तरफ से बुधवार को घोषित ट्रांसफर नीति में उनको शामिल किया गया है।
Transfer Policy 2025 इस आधार पर ट्रांसफर पर लगी रोक हटाने की हुई थी मांग
पति-पत्नी प्रकरणः फेडरेशन की तरफ से सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया था कि राज्य बनने के बाद से सरकारी सेवकों के पति-पत्नी के पारस्परिक तबादला की सुविधा का स्पष्ट उल्लेख नीति में नहीं है। इससे कई विभागों में पति-पत्नी का दूर-दूर स्थानों पर ट्रांसफर हो रहा है। इससे उन्हें मानसिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
संगठनों के पदाधिकारियों को छूट
बता दें कि मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों को स्थानांतरण में छूट दी जाती है। इस तरह की व्यवस्था पहले छत्तीसगढ़ में भी थी। मध्यप्रदेश सरकार की नीति में भी यह स्पष्ट प्रावधान है। लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थानांतरण नीति 2022 में इसका कोई उल्लेख नहीं है, जिसे शामिल किया जाना अपेक्षित है।
गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को विशेष छूट
फेडरेशन की तरफ से सीएम और सीएस को सौंपे गए मांग पत्र में दिव्यांग, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित शासरकारी सेवकों को स्थानांतरण में प्राथमिकता और विशेष छूट देने की मांग की गई थी।