Transfer Policy 2025 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानांतरण नीति 2025 जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य में सरकारी कर्मियों के तबादलों पर लगी रोक भी हटा दी है।
राज्य में 25 जून तक सरकारी सेवकों के तबादले होंगे। इस बीच सरकार ने ट्रांसफर आर्डर से असंतुष्ठ कर्मचारियों और अधिकारियों की सुनवाई के लिए अफसरों की कमेटी गठित कर दी है। ACS की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में तीन अफसरों को शामिल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को कमेटी का पदेन सचिव बनाया गया है।
ट्रांसफर आर्डर के खिलाफ प्राप्त आवेदनों की सुनवाई के लिए गठित कमेटी में एसीएस गृह मनोज पिंगुआ को अध्यक्ष बनाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धर्थ कोमल परदेशी सदस्य बनाए गए हैं। वहीं जीएडी सचिव तीसरे सदस्य होंगे। जीएसडी सचिव को कमेटी का पदेन सचिव बनाया गया है।
इस कमेटी का गठन छत्तीगसढ़ हाईकोर्ट के 2012 में जारी आदेश के पालन में किया गया है। उल्लेखनीय है कि ट्रांसफर आर्डर जारी होने के साथ ही इसके खिलाफ बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने ऐसे लोगों के अभ्यावेदन पर सुनवाई के लिए अलग कमेटी बनाने का आदेश दिया था। इसी के तहत यह कमेटी गठित की गई है।
ट्रांसफर पर आर्डर के खिलाफ सुनवाई के लिए गठित कमेटी के सामने आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर आवेदन करना होगा। इस संबंध में जीएडी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 15 दिन के बाद आने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद आवेदन कोर्ट के आदेश के आधार पर भी स्वीकार किए जाएंगे।
राज्य में सरकारी कर्मियों के ट्रांफसर पर लगी रोक हटाने का फैसला 4 जून को कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। इसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 जून को ट्रांसफर नीति 2025 जारी की। इसके तहत राज्य में 25 जून तक तबादले होंगे। 26 जून से फिर ट्रांसफर पर रोक लागू हो जाएगी।