कर्मचारी हलचल

Transfer Policy GAD ने जारी की तबादला नीति वर्ष 2025:  इन 7 विभागों और निगम-मंडलों में नहीं होगा लागू

Transfer Policy  रायपुर। छत्‍तीसगढ़ कैबिनेट की मंजूरी के दूसरे ही दिन सामान्‍य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने तबादला नीति का डिटेल जारी कर दिया है। इसमें जिला और राज्‍य स्‍तर पर तबादला के लिए अलग- अलग तारीख तय की गई है।

जानिए किन विभागों में नहीं लागू होगी तबादला नीति  

यह तबादला नीति गृह (पुलिस) विभाग, आबकारी विभाग, खनिज साधन विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्यकर विभाग, पंजीयन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षीकीय कार्य में पदस्थ शिक्षकों, राज्य के निगम, मंडल, आयोगों और स्वायत्त संस्थाओं पर लागू नहीं होगा।

Transfer Policy  जिला स्तर पर तबादला की नीति

14  से 25 जून 2025 तक जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी (गैर-कार्यपालिक) और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानातरण जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला कलेक्टर कर सकेंगे। स्वैच्छिक तबादला के लिए आवेदन 06 से 13 जून 2025 तक संबंधित  विभाग के जिला कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे।

कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि तबादला किए जाने वाले पद जिला संवर्ग का है तो उनका तबादला जिले के अंदर ही हो और तबादला आदेश तद्नुसार प्रसारित होंगे।

ऐसे होगा ट्रांसफर

विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थानातरण प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएंगे। कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण के बाद उस पर जिले के प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाकर तबादला आदेश जारी किया जाएगा।

अधिकतम 10 प्रतिशत

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10% और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों मे अधिकतम 15 % तक स्थानातरण किए जा सकेंगे। परस्पर सहमति से स्वयं के व्यय पर किए गए स्थानांतरणों की गणना इस सीमा के लिए नहीं की जाएगी। परस्पर सहमति से तबादला के लिए दोनो आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। स्वयं के व्यय पर तबादला के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए आवेदन पर किया गया कोई भी तबादला परस्पर सहमति से किए गए तबादला की श्रेणी में नहीं आएगा।

Transfer Policy एक स्‍थान पर दो वर्ष से पदस्‍थ

ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर दो या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ हो परस्पर सहमति के लिए उन्हीं के आवेदन तबादला के लिए प्रस्तावित किए जाएंगे। परस्पर सहमति के आधार पर तबादला भी दो वर्ष या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ शासकीय सेवकों के लिए लागू होगा।

इस तारीख से समाप्‍त हो जाएगा संलग्‍नीकरण

जितने जिला स्तरीय कर्मचारी संलग्न है वह स्वमेव 5 जून 2025 से उनका संलग्नीकरण समाप्त माने जाएंगे, आवश्यकतानुसार जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता है, तबादला नीति अनुसार तबादला किया जा सकता है।

जिन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति में एक से कम वर्ष शेष हो उन्हें उनके विकल्प पर सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप तबादला किया जा सकेगा, अन्यथा उनका तबादला ना किया जाए।

गंभीर शिकायत वाले कर्मचारी

ऐसे शासकीय सेवक जिनके बारे में गंभीर स्वरूप की शिकायतें हो, को यदि शिकायतों के आधार पर दो वर्ष से कम अवधि में तबादला किया जाना आवश्यक हो तो सामान्यतः प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर ही तबादला किए जाएंगे।

Transfer Policy अनुसूचित क्षेत्रों में कैसे होगा ट्रासंफर

 यदि अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में तबादला करने के प्रस्ताव है तो स्थानातरण प्रस्ताव में उनके एवजीदार का भी प्रस्ताव (जो गैर अनुसूचित क्षेत्र से हो) अनिवार्यतः रखा जाए। जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि यथा समय अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पद भरे जाए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों को संतुलित (बैलेस) करने का विशेष ध्यान रखा जाए। आशय यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रतिशत पद रिक्त है, शहरी क्षेत्रों में लगभग उसी के अनुरूप पद रिक्त रह सकें। ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी पद भरे हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रिक्तियां बनी रहें।

जिन संवर्गों में कर्मचारियों की संख्‍या अधिक है वहां…

जिन सवर्गों और स्थानों पर कर्मचारियो का आधिक्य हो, ऐसे स्थानों से कर्मचारियो का स्थानातरण न्यूनता (Deficit) वाले स्थान के लिए हो। न्यूनता (Deficit) वाले स्थान से आधिक्य वाले स्थान में स्थानातरण नहीं किया जाए, ताकि संतुलन बना रहे और कमी वाले क्षेत्रों में पदों की पूर्ति हो सके। इसके लिए जिला कार्यालय प्रमुख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी तथा कलेक्टर भी इसका पालन करना सुनिश्चित करेंगे। जिलों की जनसंख्या, जिलों में विकासखण्डों की संख्या, विभाग के जिलों में कार्यलोड के अनुरूप सभी जिलों में अधिकारी/कर्मचारियों का संतुलन सुनिश्चित किया जाएगा।

ट्रांसफर के लिए मेडिकल कंडिशन

 कैंसर जैसी टर्मिनल व अत्यंत गंभीर बीमारी, किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस करवाने या ओपन हार्ट सर्जरी के कारण नियमित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानातरण चाहने पर स्थानातरण किया जा सकेगा।

Transfer Policy पति-पत्‍नी व अन्‍य पारिवारिक कारण

 ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को जिनके पति, पत्नी और पुत्र, पुत्री मानसिक निःशक्तता, स्वलीन (Autism) अथवा बहुआयामी निःशक्तता से पीड़ित है को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा, जहा निःशक्तता से पीड़ित का उपचार और पुत्र/पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि ऐसी निःशक्तता के उपचार/शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत करें।

10 दिनों के भीतर करना होगा आदेश का पालन

 स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक को स्थानातरण आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर कार्यमुक्त किया जाए। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकपक्षीय भारमुक्त करने के आदेश दिये जाए तथा स्थानातरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जाए। यदि शासकीय सेवक द्वारा तबादला आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

ट्रांसफर आर्डर में बदलाव के लिए सीएम की मंजूरी जरुरी

 निर्धारित अवधि में किए गए तबादला आदेश जारी होने के पश्चात उक्त तबादला आदेश में कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण किया जाना हो तो उक्त संशोधन या निरस्तीकरण समन्यय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा। इस नीति के तहत अध्यापन करने वाले सभी श्रेणी के शिक्षकों का तबादला नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है।

Transfer Policy जिला स्तरीय तबादला पर प्रतिबंध

26 जून, 2025 से स्थानांतरणो पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। सामान्यतः तबादला द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। नियमित अधिकारी/कर्मचारी का तबादला कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को न दिया जाए।

जानिए- राज्‍य स्‍तर पर कब से कब तक होंगे ट्रांसफर

14 से 25 जून 2025 तक राज्य स्तर पर विभाग द्वारा तबादला किए जा सकेंगे। स्वैच्छिक तबादला के लिए आवेदन 06 से 13 जून 2025 तक संबंधित विभाग में प्राप्त किए जाएंगे। तबादला, विभाग के विभागीय मंत्री के अनुमोदन से ही किए जा सकेंगे।

ऐसे होगा राज्‍य स्‍तर पर ट्रांसफर  

विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए तबादला प्रस्ताव सीधे विभागध्यक्ष से मंत्री को प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव/नस्ती आवश्यक रूप से छत्तीसढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देश तथा अनुदेश अर्थात् प्रशासकीय विभाग की सचिवालयीन प्रक्रिया अनुसार भारसाधक सचिव के माध्यम से ही विभागीय मंत्री को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और अनुमोदन उपरांत आदेश तद्नुसार विभाग द्वारा प्रसारित किए जाएंगे।

अनुसूचित क्षेत्रों के लिए नियम

विभागों का यह दायित्व होगा कि यदि अनुसूचित क्षेत्रों के शासकीय सेवक का गैर-अनुसूचित क्षेत्र में तबादला करने के प्रस्ताव है तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव (जो गैर-अनुसूचित क्षेत्र से हो) अनिवार्यतः रखा जाए। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों का जो असतुलन (Imbalance) है उसे सतुलित (Balance) करने का विशेष ध्यान रखा जाए।

सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर को लेकर विशेष हिदायत

जिला सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की तबादला प्रस्तावित करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त जिलों में यथासंभव दो तिहाई पद भरे हो।

अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उसके कार्यालय प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी द्वारा तब तक कार्यमुक्त न किया जाए जब तक कि उसका एक्जीदार कार्य पर उपस्थित न हो।

Transfer Policy आपसी सहमति से ट्रांसफर

 ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर दो वर्ष या उससे अधिक कालावधि से पदस्थ हो परस्पर सहमति से उन्ही के तबादला किए जाएंगे। 1 जून 2025 की स्थिति में एक साल से कम अवधि में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएगा।

एक स्‍थान पर दो या उससे अधिक समय से पदस्‍थापना

 एक ही स्थान पर दो वर्ष से कम अवधि से पदस्थ शासकीय सेवकों का तबादला नहीं किया जाए। यदि शिकायतों के आधार पर दो वर्ष से कम अवधि में स्थानातरण किया जाना आवश्यक हो तो सामान्यतः प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर ही स्थानातरण किया जाए।

Transfer Policy स्‍वयं के व्‍यय पर ट्रांसफर

 स्वेच्छा से स्वयं के व्यय पर तबादला करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे तबादला प्रशासकीय दृष्टि से भी उचित हो। जिन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति के लिए एक वर्ष का समय शेष रह गया हो। उन्हें गृह जिले में अथवा उनके विकल्प के जिले में पदस्थ किया जा सकेगा, यदि सामान्य पुस्तक परिपत्र के अनुसार यह अनुज्ञेय हो।

पति-पत्‍नी के एक स्‍थान पर

 यदि किसी शासकीय सेवक की पत्नी / पति एक ही स्थान पर पदस्थापना के लिए अनुरोध करे तो यथासंभव प्रशासकीय सुविधा एव जनहित को ध्यान में रखते हुए उन्हे एक ही स्थान पर पदस्थापना देने का प्रयास किया जाए। किसी शासकीय सेवक को ऐसी पदस्थापना पाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रार्थना को विभाग द्वारा पूर्ण सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

जिला और संभाग कैडर में ट्रांसफर

3.14 जिला कैडर के कर्मचारियों का तबादला जिले के भीतर और संभाग कैडर के कर्मचारियों का स्थानातरण संभाग के अंतर्गत ही संभव होगा।  राज्य स्तर पर तबादला प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामलो में उनके संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या के अधिकतम 15 % तथा तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम 5 तक तबादला किए जा सकेंगे। परस्पर सहमति से स्वयं के व्यय पर किए गए स्थानातरणों की गणना उक्त सीमा के लिए नहीं की जाएगी।

विभागीय सचिवों को निर्देश

विभागीय सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानातरण आदेश पूर्व परीक्षण आधारित हो और उनका क्रियान्वयन 14 जून, 2025 तक सुनिश्चित किया जाएगा। 5 जुलाई, 2025 को विभागाध्यक्ष स्थानातरण आदेश के अनुरूप एकतरफा भारमुक्त करेगे। तबादला पश्चात नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबधित अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

स्‍वीकृत पदों से ज्‍यादा पोस्टिंग नहीं

 सभी संलग्नीकरण 5 जून, 2025 से समाप्त माने जाएंगे। भविष्य में विभागाध्यक्ष/भारसाधक सचिव के अनुमोदन से ही कोई संलग्नीकरण कर सकेगा। किसी भी तबादला में स्वीकृत पदों से अधिक पदों पर पदस्थापना नहीं की जाएगी।

सीएम के अनुमोदन से संशोधन

निर्धारित अवधि में किए गए स्थानातरण आदेश जारी होने के पश्चात उक्त तबादला आदेश में कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण किया जाना हो तो उक्त संशोधन या निरस्तीकरण समन्यय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा। इस नीति के तहत अध्यापन करने वाले सभी श्रेणी के शिक्षकों का तबादला नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है।

 Transfer Policy तबादला पर प्रतिबंध

25 जून 2025 के पश्चात तबादला पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, किन्तु अत्यंत आवश्यक परिरिस्थति में प्रतिबंध अवधि में समन्वय में अनुमोदन उपरांत ही तबादला किया जा सकेगा।

समन्‍वय से ट्रांसफर

 समन्वय में आदेश प्राप्त करने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए, उसमें संबंधित विभाग तथा प्रस्तावित होने वाले शासकीय सेवकों के संबंध में संलग्न प्रपत्र मे जानकारी दी जाये तथा प्रस्ताव में इस बात का आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाए कि प्रदेश में प्रश्नाधीन श्रेणी के कुल कितने शासकीय सेवक पदस्थ है तथा प्रस्तावित तबादला को सम्मिलित करते हुए कुल कितने स्थानातरण अब तक हो चुके है तथा उसका प्रतिशत कितना है।

जिला स्तर पर तबादला करते समय विभागीय मंत्री के अनुमोदन से राज्य स्तर से किए गए तबादला में तथा जिला स्तर से किए जाने वाले तबादला में कोई विरोधाभास न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। यदि विरोधाभास कि स्थिति बनती है तो विभागीय आदेश को प्राथमिकता दी जाए।

ट्रांसफर में विशेष उपबंध छूट

निम्न प्रकार की पदस्थापनाओं में अप्रत्यक्ष रूप से तबादला निहित अवश्य होता है किन्तु इनके लिए प्रकरण समन्वय में भेजने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी पदस्थापनाए संबंधी आदेश विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से जारी किए जा सकेगेः- प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर विभाग के अधीन की जाने वाली पदस्थापना।  किसी विभाग के शासकीय सेवक (प्रथम श्रेणी अधिकारियों के मामले को छोड़कर) की सेवाओं को अन्य विभाग / संस्था में प्रतिनियुक्ति या डिप्लॉमेट (एक्स कैडर पदस्थापना) पर सौपा जाना, यदि दोनो विभाग इसके लिए सहमत हो।

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लोक सेवा आयोग से अथवा चयन समिति द्वारा चयनित नई नियुक्ति से संबंधित उम्मीदवारों की रिक्त पदों पद पदस्थापना। कोर्ट  के निर्देश/निर्णय के पालन में तबादला कर पदस्थापना करना। पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापना। एक ही स्थान (शहर) में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पदस्थापना।

इन निर्देशों का करना होगा सख्‍ती से पालन

 परीविक्षाधीन अधिकारी/कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जाएंगे।  राज्य स्तर के समस्त तबादला आदेश निर्धारित समयावधि में e-Office के माध्यम से ही निर्धारित समयावधि में जारी किए जाएंगे।

जिला स्तर पर निर्धारित समयावधि में तबादला आदेश जारी कर जारी तिथि को ही उक्त तबादला आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के ई-मेल आई डी. cg-gad-6@cg.gov.in में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। निर्धारित समयावधि उपरात जारी स्थानातरण आदेश मान्य नहीं होंगे। ऐसे स्थानातरण आदेश समन्वय में विधिवत् मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन उपरांत ही मान्य होगा।

Transfer Policy नीति के पालन का दायित्व

तबादला सबंधी उपरोक्त नीति/निर्देश का पालन सुनिश्चित हो, उसकी जिम्मेदारी शासन स्तर से जारी तबादला आदेश के लिए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की तथा जिला स्तर से जारी स्थानातरण आदेश के लिए संबंधित कलेक्टर की होगी। ये विशेष रूप से सुनिश्चित करें कि:- स्थानातरण नीति 2025 का पालन हो रहा है। किसी भी स्तर के तबादला आदेश अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी नहीं किए जाएंगे।  

तबादला के विरूद्ध अभ्यावेदन

तबादला से व्यथित शासकीय सेवक द्वारा अपने तबादला वो विरूद्ध अभ्यावेदन केवल स्थानातरण नीति के उल्लंघन होने पर ही उक्त उल्लंघन होने वाले कंडिका के सबंध में स्पष्ट आधारों के साथ स्थानातरण आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर प्रश्नाधीन तबादला आदेश की प्रति सहित शासन द्वारा गठित वरिष्ठ सचिवों की समिति के संयोजक और सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत किया जा सकेगा। समिति द्वारा ऐसे प्रकरणों का इस तबादला नीति के प्रकाश में परीक्षण करने के पश्चात अपनी अनुशंसा संबधित विभाग को प्रेषित की जाएगी।

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