Traveling abroad रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के अफसरों की निजी विदेश यात्रा को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने नया दिशा- निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी सेवकों को सरल, त्वरित और पारदर्शी तरीके से मानव संसाधन प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सभी विभागों, कार्यालयों में केंद्र सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की तरफ से कर्मयोगी भारत के जरिये विकसित Electronic Human Resource Management System (e-HRMS) के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी दिशा- निर्देश के अनुसार सुशासन के दिशा में प्रयास करते हुए सरकारी सेवकों को निजी प्रयोजन से की जाने वाली विदेश प्रवास के अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करते हुए इसे ई-एचआरएमएस प्रणाली से एकीकृत किया जा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से निजी विदेश प्रवास को लेकर पहले जारी सभी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-
(अ) निजी विदेश प्रवास की अनुमति के लिए स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी अर्जित अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी होगा।
(ब) ऐसे शासकीय सेवक जिनका -HRMS में ऑनबोर्डिंग हो चुका है वह सभी निजी विदेश यात्रा की अनुमति के लिए e-HRMS के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
(1) प्राप्त आवेदन पत्र में यदि किसी प्रकार की कोई कमी या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होने पर एक सप्ताह के भीतर आवेदक को अवगत कराना अनिवार्य होगा।
(ii) सभी पूर्ण आवेदनों पर 21 दिवस के भीतर स्वीकृति / अस्वीकृति का निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा।
(i) यदि शासकीय सेवक की तरफ से बड़ी मात्रा में नगदी और वित्तीय लेन-देन का प्रबंधन किया जा रहा है।
(ii) शासकीय सेवक की तरफ से गोपनीय/अतिगोपनीय विषयों से संबंधित मामलों पर कार्यरत है।
(iii) शासकीय सेवक के विरूद्ध गंभीर आरोप और लंबित जॉच।
(iv) शासकीय सेवक निलंबन अवधि में होने पर।
(v) अपराधिक मामलें लंबित होने की स्थिति में।