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Vande Mataram मोदी सरकार का वंदे मातरम को लेकर बड़ा फैसला: सभी 6 छंद गाना अनिवार्य, गरमाई राजनीति

Vande Mataram मोदी सरकार का वंदे मातरम को लेकर बड़ा फैसला: सभी 6 छंद गाना अनिवार्य, गरमाई राजनीति

Vande Mataram न्‍यूज डेस्‍क। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के सभी छह छंद  जिनमें आखिरी चार छंद भी शामिल हैं जिन्हें जवाहरलाल नेहरू सरकार ने कथित तौर पर गीत की ‘सेक्युलर’ अपील बनाए रखने के लिए हटा दिया था, सभी आधिकारिक समारोहों और दूसरे मौकों पर गाए जाएंगे।

तीन मिनट 10 सेकेंड का गाना

होम मिनिस्ट्री के 06 फरवरी 2026 के ऑर्डर में गाने का ‘ऑफिशियल वर्शन’ बताया गया है,  जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी की ओरिजिनल कंपोज़िशन के सभी छह छंद शामिल हैं। ऑर्डर में कहा गया है, “गाने को 3 मिनट और 10 सेकंड तक बजाया या बजाया जाएगा,” साथ ही यह भी बताया गया है कि ‘वंदे मातरम’ कब गाया या गाया जाएगा और साथ ही राष्ट्रीय गीत के सम्मान में किन प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

वंदे मातर बजे तब क्‍या करना है

‘वंदे मातरम’ पर MHA के निर्देश इस गाने के बनने की 150वीं सालगिरह के जश्न के साथ मेल खाते हैं। जब राष्ट्रगीत बजाया जा रहा हो, तो मौजूद सभी दर्शकों को ध्यान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। हालांकि, सिनेमा हॉल में जब फिल्म के हिस्से के तौर पर या न्यूज़ रील के दौरान वंदे मातरम बजाया जा रहा हो, तो यह ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि खड़े दर्शकों के फिल्म देखने में रुकावट डालने से शांति भंग हो सकती है और गड़बड़ी हो सकती है।

इन आयोजनों में बजाया जाएगा

MHA के निर्देशों के अनुसार, जब राष्ट्रीय झंडा परेड में लाया जाएगा, तो राष्ट्रीय गीत बजाया जाएगा। इसे सभी नागरिक पुरस्कार/सम्मान समारोहों, सरकारी कार्यक्रमों के साथ-साथ सरकार द्वारा आयोजित और भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी बजाया जाएगा। यह गीत राष्ट्रपति के ऐसे कार्यक्रमों में आने और जाने, दोनों समय बजाया जाएगा।

इन अवसरों पर बजेगा वंदे मातरम

राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे सरकारी मीडिया पर ‘वंदे मातरम’ भी बजाया जाएगा। राज्य स्‍तर पर, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के आने और जाने पर सभी ऑफिशियल स्टेट फंक्शन में राष्ट्रीय गीत बजाया जाएगा।

किन- किन अवसरों पर बजेगा वंदे मातरम

इसके अलावा, वंदे मातरम किसी भी दूसरे मौके पर बजाया जाएगा जिसके लिए भारत सरकार ने कोई ऑर्डर जारी किया हो। बैंड के राष्ट्रगान बजाने से पहले, ढोल की आवाज़ होगी ‘मृदंग’ या तुरही जैसा कोई वाद्य यंत्र बजाया जाएगा। मार्चिंग ड्रिल में, राष्ट्रगान शुरू होने तक सात कदम होंगे।

सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बजेगा

‘वंदे मातरम’ गाने के बारे में अपने निर्देशों में, MHA ने कहा कि इसे सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मौकों पर गाया जाएगा जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा हो। साथ ही, इसे औपचारिक राज्य कार्यक्रमों के अलावा सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भारत के राष्ट्रपति के आने और जाने पर भी गाया जा सकता है।

सभी छह लाइन अनिवार्य

MHA ने निर्देश दिया है कि ऐसे इवेंट्स में नेशनल सॉन्ग के सभी छह लाइन, ऑफिशियल वर्जन के अनुसार, गाए जाने चाहिए। मंत्रियों के साथ होने वाले इनफॉर्मल इवेंट्स में भी ग्रुप में राष्ट्रगान गाया जा सकता है। MHA की गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी स्कूलों की सुबह की स्कूल असेंबली में राष्ट्रगान ग्रुप में गाया जाना चाहिए।

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