Vice President न्यूज डेस्क। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र देने की वजह से खाली हुए उप राष्ट्रपति के पद पर चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। चुनाव की प्रक्रिया इसी महीने शुरू होगी।
चुनाव आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना 7 अगस्त 2025 को जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त तय की गई है। इस तारीख तक उप राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया जा सकता है। 22 को नामांकन पत्रों की जांच होगी।
चुनाव आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 25 अगस्त तय की गई है। 25 तारीख को तय हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किन लोगों के बीच होगा।
उप राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए यदि मतदान की स्थिति बनती है तो उसके लिए 9 सितंबर की तारीख तय की गई है। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
मतदान की स्थिति बनने पर 9 सितंबर को सुबह 10 से 5 बजे तक मतदान होगा। इसके तुरंत बाद मगणना होगी और उसके बाद परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान गुप्त प्रणाली से होता है।
उप राष्ट्रपति का चुनाव सांसद करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के सदस्य उप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतादन करते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार दोनों सदन मिलाकर कुल 788 सदस्य हैं। इनमें से 6 पद रिक्त है। ऐसे में इस बार उपराष्ट्रपति के पद के लिए कुल 782 सांसद मतदान करेंगे।
राज्यसभा में कुल 233 सदस्य हैं। इनमें 5 सीट अभी रिक्त है।
मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है।
लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 543 है, इसमें एक रिक्त है।
उप राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कोई भी भारतीय नागरिक चुनाव लड़ सकता है, जो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के योग्य हो। उप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है।