
नई दिल्ली (Chaturpost News): यदि आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं या हाल ही में किसी रेजिडेंशियल यूनिट (Residential Unit) के लाभार्थी बने हैं, तो यह खबर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 2026 से देश में टैक्स नियमों में एक बड़ा बदलाव (Major Change) हुआ है।
पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब इतिहास बन चुका है और उसकी जगह ‘न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025’ (New Income Tax Act 2025) ने ले ली है। इस बदलाव के साथ ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर लगने वाले TDS (Tax Deducted at Source) की प्रक्रिया और फॉर्म पूरी तरह बदल गए हैं।
Form 26QB की विदाई, अब Form 141 का जमाना (Transition from 26QB to 141)
अभी तक प्रॉपर्टी खरीदते समय खरीदार को TDS जमा करने के लिए Form 26QB फाइल करना पड़ता था। लेकिन नई व्यवस्था के तहत, सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) ने स्पष्ट किया है कि अब लाभार्थियों को Form 141 (Schedule B) भरना अनिवार्य होगा।
CGEWHO (सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गनाइजेशन) ने अपने लाभार्थियों को शिक्षित और जागरूक (Educate and Aware) करने के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं, ताकि वे किसी भी कानूनी उलझन से बच सकें।
किसे काटना होगा TDS? (Who is Responsible?)
नियमों के मुताबिक, जो व्यक्ति संपत्ति खरीद रहा है (Payer), उसे भुगतान करते समय या खाते में राशि क्रेडिट करते समय (Whichever is earlier), TDS काटकर सरकारी खजाने में जमा करना होगा। यह नियम कृषि भूमि (Agricultural Land) को छोड़कर सभी प्रकार की अचल संपत्तियों पर लागू होता है।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया (Step-by-Step Procedure for Compliance)
CGEWHO ने लाभार्थियों की सुविधा के लिए एक यूजर-फ्रेंडली ई-ट्यूटोरियल (User-friendly e-tutorial) भी जारी किया है। मुख्य अनुपालन (Compliances) इस प्रकार हैं:
- समय सीमा (Timeline): भुगतान के समय ही 1% TDS काटें।
- नया फॉर्म (New Form): पुराने पोर्टल के बजाय नए पोर्टल पर जाकर Form 141 का उपयोग करें।
- दस्तावेज (Documentation): भुगतान की रसीद और नए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार चालान सुरक्षित रखें।
गलती की कोई गुंजाइश नहीं (E-E-A-T: Expert Advice)
टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि ‘न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025’ को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। CGEWHO द्वारा जारी गाइडलाइंस (Guidelines) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम आदमी अनजाने में डिफॉल्टर न बन जाए।
यदि आप निर्धारित समय के भीतर TDS जमा नहीं करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना (Penalty) और ब्याज देना पड़ सकता है। इसलिए, किसी भी भुगतान से पहले अपने अलॉटमेंट लेटर और नए सेक्शन 393 का मिलान अवश्य कर लें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- प्रश्न: क्या 50 लाख से कम की प्रॉपर्टी पर TDS लगेगा?
- उत्तर: नहीं, Section 393 के तहत थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख रुपये तय की गई है।
- प्रश्न: क्या यह नियम पुराने घर की खरीद-बिक्री पर भी लागू है?
- उत्तर: हाँ, कृषि भूमि को छोड़कर सभी अचल संपत्तियों पर यह लागू है।
- प्रश्न: Form 26QB अब क्यों नहीं काम करेगा?
- उत्तर: क्योंकि पुराना अधिनियम निरस्त (Repealed) कर दिया गया है और नए एक्ट में Form 141 को अधिकृत किया गया है।
निष्कर्ष (Conclusion): तकनीकी बदलावों के इस दौर में अपडेट रहना ही समझदारी है। CGEWHO की यह पहल सराहनीय है। अधिक जानकारी के लिए आप विभाग द्वारा संलग्न Annexure-I और ई-ट्यूटोरियल का संदर्भ ले सकते हैं।
Chaturpost.com की सलाह: किसी भी बड़े ट्रांजेक्शन से पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से सलाह जरूर लें ताकि नए नियमों का सही पालन हो सके।
Disclaimer: यह खबर CGEWHO द्वारा जारी दिशा-निर्देशों “12.pdf” पर आधारित है। कृपया आधिकारिक पोर्टल पर विवरण की जांच अवश्य करें।







