
नवा रायपुर | छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग (Transport Department) ने चतुर्थ श्रेणी (Class-IV) के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण संशोधन (Amendment) किया है। राज्यपाल की अनुमति के बाद इस बदलाव की अधिसूचना (Notification) आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।
अब 8वीं पास होना अनिवार्य (New Qualification)
परिवहन विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, अब विभाग में चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता को बढ़ा दिया गया है। पहले इन पदों के लिए केवल 5वीं कक्षा उत्तीर्ण (Class 5th passed) होना पर्याप्त था, लेकिन अब इसे बदलकर 8वीं कक्षा उत्तीर्ण (8th Class passed) कर दिया गया है।
महत्वपूर्ण जानकारी: छत्तीसगढ़ परिवहन चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2014 की अनुसूची में यह बदलाव किया गया है। अब किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से 8वीं पास युवा ही आवेदन कर पाएंगे।
प्रमुख बदलाव एक नजर में (Key Highlights)
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता (Transparency in Jobs)
शासन का यह फैसला डिजिटल गवर्नेंस (Digital Governance) और सरकारी सेवाओं में गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। ट्रांजिशन वर्ड्स (Transition words) के तौर पर देखें तो, इसके परिणामस्वरूप (Consequently) आने वाली नई भर्तियों में अब अधिक शिक्षित युवाओं को अवसर मिलेगा।
खबर की पुष्टि के लिए बता दें कि यह आदेश संयुक्त सचिव कमलेश बंसोड़ के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। आने वाले समय में (In the future) परिवहन विभाग में होने वाली रिक्तियों में यही नए नियम लागू होंगे।
नोट- भर्ती नियम में किए गए बदलाव की अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
संपादकीय नोट: यह खबर छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30 अप्रैल 2026 के आधार पर तैयार की गई है।







