
नई दिल्ली: रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) के अंतर्गत रेलवे बोर्ड ने अपने लाखों कर्मचारियों के लिए Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS-1980) के तहत बचत निधि (Savings Fund) के लाभों की नई सारणी (Tables of Benefits) जारी कर दी है । यह आदेश विशेष रूप से 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए लागू किया गया है ।
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी RBE No. 38/2026 के माध्यम से सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को सूचित किया गया है कि वे वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित नई दरों के आधार पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने पर देय राशि की गणना करें ।
क्या है CGEGIS और यह क्यों है महत्वपूर्ण?
CGEGIS-1980 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है । इसके दो मुख्य हिस्से होते हैं: एक बीमा कवर (Insurance Cover) और दूसरा बचत निधि (Savings Fund) । कर्मचारी के मासिक अंशदान (Monthly Subscription) का एक निश्चित हिस्सा इस बचत निधि में जमा होता है, जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर ब्याज (Interest) दिया जाता है ।
7.1% की ब्याज दर के साथ होगा भुगतान
वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के संकल्प (Resolution) के अनुसार, इस तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) के लिए बचत निधि पर 7.1% वार्षिक ब्याज दर (Compounded Quarterly) निर्धारित की गई है । इसी ब्याज दर के आधार पर IRDA ने लाभ की सारणियां तैयार की हैं, जिन्हें अब रेलवे में भी लागू कर दिया गया है ।
प्रमुख विवरण और गणना का आधार
रेलवे बोर्ड के इस नए सर्कुलर (Circular) में स्पष्ट किया गया है कि बचत निधि और बीमा निधि का अनुपात समय के साथ बदलता रहा है:
- वर्ष 1982 से 1987 तक: बचत निधि का हिस्सा 68.75% था ।
- वर्ष 1988 से अब तक: बचत निधि का हिस्सा बढ़ाकर 70% कर दिया गया है ।
यह अनुपात (Ratio) कर्मचारियों के अंतिम भुगतान (Final Payment) को प्रभावित करता है। इसके अलावा, सेवा में प्रवेश (Year of Entry) के वर्ष से लेकर सेवा समाप्ति (Cessation of Membership) के महीने तक की संचित राशि (Accumulated Value) को चार्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है ।
चार्ट के मुख्य आंकड़े (एक झलक)
यदि कोई कर्मचारी 1982 में सेवा में आया और मार्च 2026 में सेवामुक्त होता है, तो 15 रुपये के अंशदान के आधार पर उसकी संचित राशि 61,625.46 रुपये होगी । वहीं, 2026 में ही भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए मार्च 2026 तक यह राशि 31.59 रुपये (15 रुपये अंशदान वाली श्रेणी में) दर्ज है ।
किसे मिलेगा इसका लाभ?
यह आदेश रेलवे के सभी विभागों पर समान रूप से लागू होगा:
- ऑल जोनल रेलवे (All Zonal Railways) ।
- उत्पादन इकाइयां (Production Units/PUs) ।
- RDSO और NAIR जैसे शोध और प्रशिक्षण संस्थान ।
- भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (Indian Audit and Accounts Department) के कर्मचारी ।
रेलवे बोर्ड का निर्देश: त्वरित कार्रवाई
रेलवे बोर्ड के उप निदेशक (Pay Commission-III) सरफराज आलम ने 5 मई 2026 को जारी इस पत्र में अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस टेबल का उपयोग सूचना और आवश्यक कार्रवाई (Necessary Action) के लिए तुरंत किया जाए । इसकी प्रतियां सभी महाप्रबंधकों (General Managers) और प्रमुख वित्त सलाहकारों (PFA) को भेज दी गई हैं ।
चतुरपोस्ट (Conclusion)
रेलवे प्रशासन का यह कदम Operational Efficiency और कर्मचारियों के प्रति पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला है। समय पर Tables of Benefits जारी होने से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सेटलमेंट (Settlement) कार्यों में तेजी आएगी और उन्हें मिलने वाले वित्तीय लाभों (Financial Benefits) की गणना में कोई त्रुटि नहीं होगी।
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इस दस्तावेज़ के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- ब्याज दर: इस तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित 7.1% वार्षिक ब्याज दर (तिमाही चक्रवृद्धि) के आधार पर गणना की गई है ।
- लाभों की श्रेणियां: बचत निधि के लाभों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- पहली सारणी (Table-1): यह उन कर्मचारियों के लिए है जिनका मासिक अंशदान 1.1.1982 से 31.12.1989 तक ₹10 था और 1.1.1990 से ₹15 हो गया है ।
- दूसरी सारणी (Table-2): यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 1.1.1990 से अंशदान की संशोधित दर से बाहर रहने का विकल्प चुना था और ₹10 का ही अंशदान देते रहे ।
- निधि आवंटन: बचत निधि और बीमा निधि में अंशदान का आवंटन इस प्रकार है:
- 1.1.1982 से 31.12.1987 तक: बचत निधि (68.75%) और बीमा निधि (31.25%) ।
- 1.1.1988 से अब तक: बचत निधि (70%) और बीमा निधि (30%) ।
- नमूना संचित मूल्य (₹15 अंशदान वाली श्रेणी के लिए): यदि कोई कर्मचारी 2026 की पहली तिमाही में सेवा छोड़ता है, तो उसके प्रवेश वर्ष के आधार पर जमा राशि का एक उदाहरण नीचे दिया गया है:
| प्रवेश का वर्ष | जनवरी 2026 (₹) | फरवरी 2026 (₹) | मार्च 2026 (₹) |
| 1982 | 60,886.03 | 61,254.66 | 61,625.46 |
| 1990 | 31,123.91 | 31,317.48 | 31,512.19 |
| 2010 | 3,942.92 | 3,976.61 | 4,010.50 |
| 2026 | 10.50 | 21.06 | 31.59 |
यह आदेश रेलवे के सभी महाप्रबंधकों और जोनल रेलवे को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है ।
Disclaimer: यह खबर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक पत्र संख्या RBE No. 38/2026 पर आधारित है । पाठक विस्तृत गणना के लिए अपने विभाग के कार्मिक अनुभाग (Personnel Branch) से संपर्क कर सकते हैं।







