
रायपुर (chaturpost.com): भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार (नामांकन और अपडेट) प्रथम संशोधन विनियम, 2026 को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। 7 मई 2026 को नई दिल्ली से जारी इस अधिसूचना (Notification) ने आधार बनवाने की पूरी प्रक्रिया को बदलकर रख दिया है। विशेष रूप से बच्चों के नामांकन और विदेशी नागरिकों के लिए अब नियम पहले से कहीं अधिक कड़े (Strict) हो गए हैं।
HoF आधारित नामांकन: बच्चों के लिए अब यह नियम अनिवार्य
5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अब ‘परिवार के मुखिया’ (Head of Family – HoF) आधारित नामांकन को प्राथमिकता दी गई है । इसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें जोड़ी गई हैं:
- माता-पिता का आधार: बच्चे के नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर देना अपेक्षित है ।
- सिंगल पेरेंट केस: यदि बच्चा केवल माता-पिता में से किसी एक या कानूनी संरक्षक (Legal Guardian) के साथ रहता है, तो केवल उनका आधार विवरण ही पर्याप्त होगा ।
- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण: नामांकन के समय माता-पिता या संरक्षक में से किसी एक का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Biometric Authentication) अनिवार्य है ।
- एड्रेस शेयरिंग: बच्चे के आधार में वही पता (Address) इस्तेमाल होगा जो HoF के आधार में दर्ज है ।
विदेशी नागरिकों के लिए ‘वैधता’ का नया गणित
भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए आधार अब स्थायी नहीं होगा। इसकी वैधता (Validity) उनकी वीजा और परमिट की अवधि से जुड़ी होगी:
- OCI कार्डधारक: इनके लिए आधार की अधिकतम वैधता 10 वर्ष होगी ।
- नेपाल और भूटान के नागरिक: इनके लिए भी आधार की समय सीमा 10 वर्ष तय की गई है ।
- LTV और अन्य विदेशी: दीर्घकालिक वीजा (LTV) धारकों का आधार उनके वीजा की वैधता तक ही सक्रिय रहेगा ।
स्वीकार्य दस्तावेजों की विस्तृत तालिका (18+ आयु वर्ग)
राजपत्र के अनुसार, अब दस्तावेजों की स्वीकार्यता (Acceptability) को लेकर स्पष्टता दी गई है:
| दस्तावेज (Document) | पहचान (PoI) | पता (PoA) | जन्मतिथि (PDB) |
| वैध भारतीय पासपोर्ट | ✅ | ✅ | ✅ |
| राशन कार्ड / ई-राशन कार्ड | ❌ | ✅ | ❌ |
| वोटर आईडी (ई-वोटर आईडी सहित) | ✅ | ✅ | ❌ |
| ड्राइविंग लाइसेंस | ✅ | ❌ | ❌ |
| ST/SC/OBC प्रमाणपत्र | ✅ | ✅ | ❌ |
| मान्यता प्राप्त बोर्ड की मार्कशीट | ✅ | ❌ | ✅ |
विशेष श्रेणी के लिए प्रावधान
- ट्रांसजेंडर (Third Gender): उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जारी प्रमाणपत्र पहचान और पते के लिए वैध है ।
- अल्पसंख्यक समुदाय: अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक (Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Hindu, Christian) जो LTV पर हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ।
एक्सपर्ट एडवाइस (Expertise & Trust)
UIDAI द्वारा किए गए ये संशोधन दर्शाते हैं कि सरकार अब आधार डेटा की शुद्धता (Data Integrity) को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। Chaturpost की सलाह है कि यदि आपके आधार में कोई पुरानी जानकारी है, तो उसे तुरंत नए नियमों के अनुसार अपडेट करा लें। विशेष रूप से 5 से 18 वर्ष के किशोरों को HoF आधारित नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि एड्रेस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सरल रहे ।
📢 एडिटर की सलाह (Editor’s Tip)
आधार नियमों में बदलाव का मुख्य उद्देश्य Data Privacy और Security को मजबूत करना है। यदि आप छत्तीसगढ़ (Raipur) के निवासी हैं और अपने बच्चे का आधार अपडेट करवाना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास Original Birth Certificate उपलब्ध हो, क्योंकि अब फोटोकॉपी के आधार पर सत्यापन (Verification) कठिन हो सकता है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) – आधार कार्ड नए नियम 2026
नहीं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अनिवार्य नहीं है, लेकिन उनके माता-पिता या कानूनी संरक्षक का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Biometric Authentication) अनिवार्य है ।
हाँ, आप ‘परिवार के मुखिया’ (HoF) आधारित नामांकन का विकल्प चुन सकते हैं । इसमें आपके परिवार के मुखिया के आधार में दर्ज पते का उपयोग आपके आधार के लिए किया जाएगा।
नहीं, विदेशी नागरिकों के लिए आधार की वैधता उनके वीजा या निवास परमिट (Residential Permit) की अवधि तक ही सीमित होती है । ओसीआई (OCI) कार्डधारकों और नेपाल/भूटान के नागरिकों के लिए यह 10 वर्ष तक वैध रहता है ।
हाँ, नए नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस को नाम और फोटो युक्त पहचान प्रमाण (PoI) के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसे पते के प्रमाण (PoA) या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
नामांकन के लिए माता-पिता दोनों का आधार नंबर अपेक्षित है । यदि बच्चा केवल एक अभिभावक के साथ रहता है, तो केवल उनका आधार नंबर दिया जा सकता है।
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