
Bhupesh Baghel रायपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कानूनी उलझन बढ़ती दिख रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बाद अब सीबीआई ने भी उन्हें झटका दिया है। हाईकोर्ट ने एक मामले में बघेल की याचिका खारिज कर दी है। इधर, सीबीआई केस चलाने पर अड़ी हुई है।
जानिए.. किस मामले में हाईकोर्ट से लगा झटका
पूर्व सीएम भूपेश बघेल पाटन क्षेत्र के विधायक हैं। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में उनके निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बघेल पर चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने समेत अन्य आरोप है।
बघेल के खिलाफ यह याचिका विधानसभा में उनके प्रतिद्वंद्वी रहे विजय बघेल ने दाखिल की है। विजय बघेल अभी दुर्ग सांसद हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ा था।
विजय बघेल की तरफ से दाखिल याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि भूपेश बघेल के खिलाफ विजय बघेल की तरफ से दाखिल याचिका में सुनवाई के लिए पर्याप्त आधार है।
Bhupesh Baghel इधर, सीबीआई ने दाखिल की दूसरी याचिका
हाईकोर्ट से झटका के बाद भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई भी कोर्ट पहुंच गई है। अश्लील सीडी कांड में भूपेश बघेल को आरोपों से बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई ने रायपुर की विशेष कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस मामले की सुनवाई 26 जून को होगी।
अब CG में भी साबित करनी होगी अपनी नागरिकता: पहचान पूछने घर-घर पहुंचेगी पुलिस, PHQ ने जारी किया आदेश
Bhupesh Baghel बता दें कि इस मामले में भूपेश बघेल के साथ विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका को आरोपी बनाया गया था। रायपुर की विशेष कोर्ट ने इस मामले में भूपेश बघेल को बरी कर दिया है। कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सीबीआई ने याचिका दाखिल की है।