Caveat रायपुर। छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली कंपनी प्रबंधन ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक कैविएट दाखिल किया है। यह कैविएट कंपनी की तरफ से केआर नायर ने दाखिल किया गया है। नायर कंपनी के मानव संसाधन विभाग के उप महाप्रबंधक हैं। यह कैविएट कंपनी में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर दाखिल किया गया है।
कैविएट में कोर्ट को बताया गया है कि आवेदक वर्तमान में छत्तीसगढ़ ट्रांसमिशन कंपनी, रायपुर में उप महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) के पद पर कार्यरत है।
आवेदक कंपनी ने पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में डब्ल्यूपीएस 9778/2019 पर पारित उच्च न्यायालय के 16.04.2024 के निर्णय के अनुपालन के लिए निर्देश पारित किए हैं, जिसे डब्ल्यूए 409/2013 पर 04.02.2019 के पूर्व निर्णय के साथ पढ़ा गया है।
Caveat कंपनी को आशंका है कि कोई भी व्यक्ति पदोन्नति प्रक्रिया को रोकने के लिए या पदोन्नति प्रक्रिया को रोकने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी काल्पनिक आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया को रोकने के लिए इस न्यायालय में आवेदन कर सकता है। यदि कोई आम जनता या व्यक्ति या बिजली कंपनी के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उपरोक्त पदोन्नति प्रक्रिया या विषय के संबंध में कोई याचिका दायर की जाती है, तो वह कृपया याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता को याचिका की अग्रिम प्रति प्रदान करें।
यदि कोई भी आम जनता या व्यक्ति या बिजली कंपनी के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उक्त पदोन्नति प्रक्रिया के संबंध में कोई याचिका आवेदक कंपनी को कोई सूचना दिए बिना दायर की जाती है और यह माननीय न्यायालय अनावेदक के पक्ष में कोई निर्देश या आदेश पारित करता है, तो आवेदक/कैविएटर को अपूरणीय क्षति और क्षति होती है।
Caveat हाईकोर्ट से निवेदन किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति या जनता की तरफ से कंपनियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध पदोन्नति प्रक्रिया के संबंध में कोई रिट याचिका दायर की जाती है, तो इस मामले में अंतरिम आदेश पारित करने से पहले न्यायालय अपीलकर्ता/आवेदक का पक्ष सुनने की कृपा करें।