CG GAD रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार ने मंत्रालय में ई आफिस व्यवस्था लागू की है। राज्य में अब लगभग पूरा सरकारी कामकाज ऑनलाइन हो रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब ट्रांसफर, पोस्टिंग को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया है।
जीएडी सचिव अविनाश चंपावत के हस्ताक्षर से जारी दिशा- निर्देश में कहा है कि सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों में E-Office का कियान्वयन किया जा रहा है। सरकारी सेवकों का स्थानांतरण/ पदस्थापना/ पदोन्नति की दशा में ई-ऑफिस में भी अपडेट किया जाना आवश्यक है। इसके लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएं :-
विभाग बदलने पर ई ऑपिफस (E-Office) के Created, Inbox, या File Repository में क्लोज फाइल (Closed Files) के रूप में मौजूद सभी लेटर, रिसीप्ट (Letter, Receipt) और फाइल (File) को विभाग के दूसरे अधिकारी और कर्मचारी को भेज दिया जाएं ।
ई ऑफिस (E-Office) के रिसीवड लेटर (Received letters) में इंट्रा ई ऑफिस (Intra eOffice) के रूप में प्राप्त सभी लेटर को डिलिट (delete) या diarise करके विभाग के दूसरे अधिकारी और कर्मचारी को भेज दिया जाएं।
विभाग से संबंधित ई ऑफिस में उपलब्ध सभी दस्तावेज को ट्रांसफर करने के बाद पदोन्नति, पदस्थापना, भारमुक्ति आदेश का receipt बनाकर E-Office के माध्यम से संचालनालय व मैदानी कार्यालय में पोस्टेड अधिकारी और कर्मचारी अपने विभाग के नियुक्त नोडल अधिकारी (लोकल एडमिन) और मंत्रालयीन अधिकारी व कर्मचारी GAD को ई-ऑफिस में अपडेट करने के लिए सूचित करें।
ट्रांसफर आर्डर जारी होने के 10 कार्यालयीन दिवस के पूर्व E-Office के सभी दस्तावेज (Letter, Receipt और File) संबंधितों को हस्तांतरण के बाद संचालनालय और मैदानी कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी अपने विभाग के नियुक्त नोडल ऑफिसर (लोकल एडमिन) और मंत्रालयीन अधिकारी व कर्मचारी जीएडी को ई-ऑफिस के माध्यम से सूचित करेंगे।
अधिकारी और कर्मचारी की तरफ से निर्धारित समयावधि में सूचित नहीं किए जाने पर ट्रांसफर आदेश के 10 कार्यालयीन दिवस के बाद E-Office आईडी में उपलब्ध समस्त Letter, Receipt और File को नवपदस्थ अधिकारी व कर्मचारी या अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी के आईडी में हस्तांतरित कर E-Office आईडी संशोधन या विलोपन की कार्यवाही नोडल ऑफिसर या GAD की तरफ की जा सकेगी।