CG Industrial Policy 2024-30: औद्योगिक विकास नीति 2024-30: TI इनेबल्ड सर्विसेज डेटा सेंटर सेक्‍टर के लिए पैकेज

schedule
2024-11-17 | 03:23h
update
2024-11-17 | 03:23h
person
chaturpost.com
domain
chaturpost.com
CG Industrial Policy 2024-30: औद्योगिक विकास नीति 2024-30: TI इनेबल्ड सर्विसेज डेटा सेंटर सेक्‍टर के लिए पैकेज 1 min read

CG Industrial Policy 2024-30:रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार ने अपनी औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में निवेश के आधार पर नई आईटी इनेबल्ड सर्विसेज (ITES) / डेटा सेंटर से संबंधित उद्योगों की स्थापना के लिए राज्‍य सरकार पैकेज देगी।  इस सेक्‍टर के नए उद्योगों के साथ ही मौजूदा उद्योगों के विस्तार और मजबूती के प्रकरणों में निवेशक इकाईयों को उनकी परियोजना में स्थाई पूंजी निवेश की मदों पर निवेश होने वाली राशि के 150 प्रतिशत तक (या प्रावधानित होने पर यह सीमा तदानुसार होगी) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिया जाएगा।

CG Industrial Policy 2024-30:ITES- डेटा सेंटर के लिए पैकेज में अनुदान/छूट/रियायतें / प्रतिपूर्ति

नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति

वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गए नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी), अधिकतम स्थायी पूंजी निवेश के 150 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

अथवा

स्थायी पूंजी निवेश अनुदान

राज्य में राज्य में नवीन आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेज (आई.टी. ई. एस.) / डेटा सेंटर से संबंधित उद्यमों की स्थापना और विद्यमान उद्यमों के विस्तार / शवलीकरण से संबंधित उद्यमों को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा-

यंत्र संयंत्र में पूंजी निवेश (रूपये करोड़ में)अनुदान का प्रतिशतअनुदान की अधिकतम राशि (रूपये करोड़ में)अनुदान वितरण की समयावधि
रू. 50 से अधिक किन्तु रू. 200 से कम356006 वर्ष, समान वार्षिक किश्तों में
रू. 200 से अधिक किन्तु रू. 500 से कम3515006 वर्ष, समान वार्षिक किश्तों में
रू. 500 से अधिक3530006 वर्ष, समान वार्षिक किश्तों में

नोटः- बिंदु कमांक 1 में दर्शित नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अथवा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान में से कोई एक सुविधा विकल्प चयन के आधार पर ली जा सकेगी। इस के लिए एक बार लिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा। विकल्प चयन करने के लिए निवेशक को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में विकल्प पत्र शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

स्थायी पूंजी अनुदान की प्रथम किश्त का भुगतान उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात प्रस्तुत आवेदन पर निर्धारित स्वीकृति के पश्चात किया जा सकेगा।

CG Industrial Policy 2024-30:ITES- डेटा सेंटर के लिएविद्युत शुल्क छूट

राज्य में केवल नवीन आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेज (आई.टी.ई.एस.) / डेटा सेंटर से संबंधित उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक की विद्युत शुल्क छूट दी जाएगी।

ITES- डेटा सेंटर के लिएस्टाम्प शुल्क से छूट

राज्य में नवीन आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेज (आई.टी.ई.एस.) / डेटा सेंटर की स्थापना और विद्यमान उद्यमों के विस्तार / शवलीकरण के प्रकरणों में भूमि, शेड और भवनों के क्रय/पट्टे पर लिए जाने के मामले में निष्पादित किये जाने विलेखों पर संबंधित भूमि लीज के विलेखों पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान किया जाएगा।

ITES- डेटा सेंटर के लिएपंजीयन शुल्क प्रतिपूर्ति

राज्य में नवीन आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेज (आई.टी.ई.एस.) / डेटा सेंटर की स्थापना और विद्यमान उद्यमों के विस्तार / शवलीकरण के प्रकरणों में भूमि पर देय पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति प्रदान किया जाएगा।

ITES- डेटा सेंटर को भू उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूट:-

राज्य में नवीन आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेज (आई.टी.ई.एस.) / डेटा सेंटर की स्थापना और विद्यमान उद्यमों के विस्तार / शवलीकरण के प्रकरणों में भू-उपयोग परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन होने पर) अधिकतम 50 एकड़ भूमि तक के लिए भू-पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

नवीन विद्युत कनेक्शन पर देय शुल्क की प्रतिपूर्ति

केवल पात्र नवीन उद्यमों को नवीन विद्युत कनेक्शन पर देय शुल्क (सुरक्षा निधि को छोड़कर) की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

CG Industrial Policy 2024-30:ITES- डेटा सेंटर के लिएई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति

राज्य में नवीन आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेज (आई.टी.ई.एस.) / डेटा सेंटर की स्थापना और विद्यमान उद्यमों के विस्तार / शवलीकरण के प्रकरणों में छत्तीसगढ़ राज्य के कुशल एवं अर्धकुशल कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदान में उत्पादन दिनांक से 05 वर्ष तक की 75 प्रतिशत का प्रतिपूर्ति, अधिकतम रु. 01 करोड़ प्रतिवर्ष की पात्रता होगी।

ITES- डेटा सेंटर के लिएप्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति

नवीन पात्र उद्यम की स्थापना के प्रकरणों में रूपये 50,000/- प्रतिमाह से कम वेतन प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक मूल निवासी कुशल एवं अर्धकुशल कर्मचारियों के मामले में एक बार प्रशिक्षण पर उनके नियोक्ता द्वारा भुगतान किये जाने वाले एक माह का वेतन या अधिकतम राशि रूपये 15000/- प्रति व्यक्ति, जो कम हो, की दर से उद्यम के व्यावसायिक उत्पादन / गतिविधि आरंभ करने की दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए अथवा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत तक की सीमा तक व्यय प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। इस के लिए प्रथम क्लेम कर्मचारी के नियोजन के एक वर्ष पश्चात से देय होगा ।

यह भी जानिए- छत्‍तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति में स्टार्टअप उद्योगों के लिए विशेष पैकेजAMP

CG Industrial Policy 2024-30:ITES- डेटा सेंटर के लिएकिराया अनुदान

केवल पात्र नवीन उद्यमों को 05 वर्षों तक, किराए के भवन में इकाई स्थापित करने की दशा में, भुगतान किये गए मासिक किराये का 40 प्रतिशत (अधिकतम 20,000 वर्गफुट तक), जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम राशि रु. 50,000/- की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जाएगी।

ITES- डेटा सेंटर के लिएएंकर इकाईयों को विशेष अनुदान

प्रथम 5 एंकर इकाईयों जिनका निवेश रू. 200 करोड से अधिक होगा उन्हें मान्य स्थाई पूंजी निवेश का 5 प्रतिशत अनुदान अधिक एवं अधिकतम सीमा कुल स्थाई पूंजी निवेश के 110 प्रतिशत तक दी जा सकेगी।

CG Industrial Policy 2024-30:ITES- डेटा सेंटर के लिएअन्य अनुदान

अन्य अनुदान यथा परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान, प्रौद्योगिकी कय अनुदान, जल एवं ऊर्जा दक्षता व्यय प्रतिपूर्ति अनुदान, परिवहन अनुदान (केवल निर्यातक इकाई को) व्यय की प्रतिपूर्ति, परिशिष्ट-क्रमशः 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.15 व 9.16 के अनुसार होगी।

विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन राज्य में नवीन आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेज (आई.टी.ई. एस.) / डेटा सेंटर की स्थापना और विद्यमान उद्यमों के विस्तार / शवलीकरण के प्रकरणों में निम्नानुसार विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा :-

यह भी पढ़ि‍ए- औद्योगिक नीति 2024-30: फार्मास्युटिकल सेक्टर में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहनAMP

अनुसंधान एवं विकास की स्थापना- अनुसंधान एवं विकास के लिए क्रय/लीज पर प्राप्त की गयी भूमि एवं भवन पर स्टाम्प शुल्क छूट

निर्यात के लिए प्रमाण पत्र प्राप्ति- आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेज (आई.टी.ई.एस.) / डेटा सेंटर के लिए स्थापित नवीन अनुसंधान एवं विकास के लिए क्रय यंत्र एवं संयंत्र पर व्यय का 20 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम रूपये 3 करोड़। पूर्ण छूट ।

आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेज (आई.टी.ई.एस.) / डेटा सेंटर उत्पादों के निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन / अनुमोदन प्राप्त किये जाने के अन्य प्रकरण में प्रति प्रकरण राशि रूपये 15 लाख प्रति उत्पाद, अधिकतम क्र.

10 उत्पादों के लिए आवेदन शुल्क की अधिकतम 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी, किन्तु इस के लिए इकाई को प्रति उत्पाद रूपये 50 करोड़ अथवा इससे अधिक व्यावसायिक निर्यात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

यह भी जानिए- औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में TI सेक्‍टर के बड़े उद्योगों के लिए छत्‍तसगढ़ सरकार का बड़ा पैकेजAMP

इस नीति की अवधि में किये जाने वाले पेटेंट पंजीकरण के संबंध में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय संबंधित उत्पादों के पेटेंट दर्ज कराने संबंधी मामले में पेटेंट प्रमाण पत्र प्राप्त होने की स्थिति में व्यय की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

रूपये 500 करोड से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों के लिए विशेष औद्योगिक

CG Industrial Policy 2024-30:ITES- डेटा सेंटर के लिएनिवेश प्रोत्साहन का प्रावधान

औद्योगिक नीति, 2024-30 की अवधि में आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेज (आई.टी.ई.एस.) / डेटा सेंटर में स्थायी पूंजी निवेश में रूपये 500 करोड़ या इससे अधिक निवेश करने वाली अथवा 1,000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्यमों को औद्योगिक नीति, 2024-30 में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने के प्रस्तावों पर मंत्रिमंडलीय उप समिति विचार कर सकेगी।

Imprint
Responsible for the content:
chaturpost.com
Privacy & Terms of Use:
chaturpost.com
Mobile website via:
WordPress AMP Plugin
Last AMPHTML update:
17.11.2024 - 03:30:36
Privacy-Data & cookie usage: