CG News छत्‍तीसगढ़ में 26 जून से लगने वाली थी ट्रांसफर पर रोक: सरकार ने बढ़ा दी मियाद, देखिए आर्डर

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2025-06-25 | 12:47h
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CG News रायपुर। छत्‍तीसगढ़ सरकार की तरफ से जारी ट्रांसफर नीति के अनुसार राज्‍य में शासकीय सेवकों के तबादलों पर 25 जून तक छूट दी गई थी। 26 जून से फिर ट्रांसफर पर रोक प्रभावि होने वाला था। इस बीच सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी कर इसकी मियाद बढ़ा दी है।

जानिए- अब किस तारीख तक हो सकेंगे ट्रांसफर

सामान्‍य प्रशासन विभाग से जारी आदेश के अनुसार राज्‍य में ट्रांसफर पर लगी रोक को 25 जून तक के लिए शिथिल किया गया था। अब इसकी समय सीमा पांच दिन और बढ़ा दी गई है। इससे राज्‍य में अब 30 जून तक शासकीय सेवकों के ट्रांसफर हो सकेंगे।

CG News इस वजह से बढ़ाई गई समय सीमा

राज्‍य में 14 जून से 25 जून के बीच तबादलों पर लगी रोक को शिथिल किया गया था। वहीं, ट्रांसफर के लिए 5 जून से आवेदन आदि की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अफसरों के अनुसार इस बीच कई जिलों और विभागों में अभी ट्रांसफर आवेदनों के परीक्षण आदि की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में अधिकांश विभाग अभी तक ट्रांसफर आर्डर ही जारी नहीं कर पाए हैं। इसे देखते हुए मियाद बढ़ाई गई है।

यह भी पढ़ें- तबादलों ने नाखुश शासकीय सेवकों के लिए बनी कमेटी

ट्रांसफर नीति जारी करने के साथ ही राज्‍य सरकार ने वरिष्‍ठ आईएएस अफसरों की एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी ट्रांसफर आर्डर ने नाखुश कर्मचारियों के अभ्‍यावेदनों पर विचार करेगी। इस खबर को डिटेल में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करेंAMP

CG News  सात विभागों और निगम मंडलों में नहीं लागू होगी यह नीति

बता दें कि राज्‍य सरकार ने ट्रांसफर नीति 2025 जारी की है, वह राज्‍य के सात विभागों के साथ ही निगम- मंडलों पर लागू नहीं होगी। राज्‍य के किन विभागों में ट्रांसफर नहीं होगा। पूरी सूची देखने के लिए यहां क्लिक करेंAMP

chatur postJune 25, 2025
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