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छत्तीसगढ़ औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2026: सुरक्षा का नया ‘प्रोफेशनल’ ढांचा तैयार, जानें हर बारीक नियम

CG-SISF Rules 2026 Details

नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग ने राज्य के औद्योगिक विकास को सुरक्षा कवच देने के लिए “छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2026” को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया हैISF.pdf के अनुसार, यह नियमावली न केवल सुरक्षा बल के कामकाज को तय करती है, बल्कि निजी और सार्वजनिक उपक्रमों के साथ उनके समन्वय को भी परिभाषित करती है

इस नई व्यवस्था के तहत, बल का प्रबंधन अब पूरी तरह से कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड और पुलिस अनुशासन का मिश्रण होगा।

बल का गठन और प्रशासनिक ढांचा (Hierarchy & Structure)

बल को प्रभावी बनाने के लिए इसे मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है: कार्यपालक (Executive) और अनुसचिवीय (Ministerial)

प्रतिनियुक्ति और भत्तों का गणित (Deputation & Benefits)

बल के सदस्यों की भर्ती सीधे न होकर प्रतिनियुक्ति (Deputation) के माध्यम से होगी

उपक्रमों के लिए नियम और वित्तीय उत्तरदायित्व (Financial Responsibility)

औद्योगिक संस्थानों (Plant/Industry) को सुरक्षा के बदले पूरी लागत वहन करनी होगी

तकनीकी परामर्श और प्रशिक्षण (Consultancy Services)

CG-SISF अब केवल गार्डिंग फोर्स नहीं रहेगी, बल्कि यह एक कंसल्टेंसी विंग के रूप में भी काम करेगी

छत्तीसगढ़ औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2026 की अधिसूचना

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