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CG Staff Selection Board: छत्तीसगढ़ सरकार ने सब इंजीनियर, AHO व अनुरेखक भर्ती नियमों में किया बड़ा बदलाव, देखें लिस्ट

नवा रायपुर (चतुरपोस्ट समाचार सेवा)। छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल (Chhattisgarh Staff Selection Board) द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न तृतीय श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षाओं के नियमों में संशोधन कर दिया है।

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026 के तहत जारी नवीनतम आदेश के अनुसार उप अभियंता (Sub Engineer – Electrical/Mechanical), सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी (Assistant Veterinary Field Officer – AVFO) और अनुरेखक (Tracer/Draftsman) के पदों की शैक्षणिक योग्यताओं (Educational Qualifications) तथा परीक्षा पैटर्न (Exam Pattern) को नए सिरे से पुनर्गठन किया गया है।

अगर आप भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Examinations) में शामिल होने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता (Transparency) आएगी और अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी करना आसान होगा।

1. सब इंजीनियर (विद्युत/यांत्रिकी) पदों के लिए नया प्रावधान

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD Chhattisgarh) की अधिसूचना क्रमांक RULE/297/2025-GAD-3 के अनुसार, समूह-1, तृतीय श्रेणी (अभियांत्रिकी सेवा) के अंतर्गत सरल क्रमांक 3(क) जोड़ते हुए उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) यानी Sub Engineer (Electrical/Mechanical) का पद शामिल किया गया है।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (Eligibility Criteria):

  • किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा (Diploma in Engineering)।
  • अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई. (B.E.) या बी.टेक (B.Tech) की डिग्री होना अनिवार्य है।

परीक्षा का स्वरूप (Syllabus Structure): सब इंजीनियर पद के लिए परीक्षा को दो भागों में बांटा गया है। भाग-अ में अनिवार्य कॉमन विषय (Common General Studies & Aptitude) होंगे, जबकि भाग-ब में अभ्यर्थी के संकायवार (Engineering Stream Specific) विषय आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे।

2. सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी: बदला गया समूह और योग्यता

शासन द्वारा किए गए दूसरे महत्वपूर्ण संशोधन के तहत समूह-2 (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) के उप समूह-03 से ‘सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी’ (AVFO) के पद को हटा दिया गया है। अब इस पद को समूह-5 (विज्ञान एवं स्वास्थ्य सेवाएं) के अंतर्गत सरल क्रमांक 7 पर प्रतिस्थापित किया गया है।

संशोधित पात्रता और नियम:

  • शैक्षणिक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से जीव विज्ञान (Biology) विषय के साथ 10+2 (Higher Secondary) परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
  • इसके अतिरिक्त विभागीय भर्ती नियमों में निर्धारित अन्य अनिवार्य अर्हताएं (Departmental Criteria) लागू रहेंगी।
  • परीक्षा पद्धति: परीक्षा में भाग-अ अनिवार्य कॉमन रहेगा और भाग-ब संकाय विशिष्ट (Domain Knowledge) रहेगा।

इस बदलाव से विज्ञान संकाय (Science Stream) से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण करने वाले ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए पशु पालन विभाग में रोजगार (Employment Opportunities) के नए अवसर खुलेंगे।

3. अनुरेखक (Tracer) पद की योग्यता का दायरा बढ़ा

तकनीकी पदों की भर्ती में प्रतिस्पर्धा और सुगमता बढ़ाने के लिए समूह-6 (हायर सेकेण्डरी स्तर) के अंतर्गत अनुरेखक (Tracer) पद के नियमों में बड़ा फेरबदल किया गया है। अब केवल एक ही योग्यता के बजाय कई अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों (Technical Courses) को भी इसके समकक्ष मान्यता दी गई है।

परीक्षा पैटर्न में भाग-अ और भाग-ब का नियम लागू

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026 (Act No. 5 of 2026) की धारा 3 की उप-धारा (4) के तहत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नया परीक्षा ढांचा लागू किया गया है। अब राज्य की तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षाओं में दो चरणीय मूल्यांकन व्यवस्था (Two-Part Evaluation System) होगी:

  • भाग-अ (General Component): इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान (CG GK), भाषा ज्ञान, तार्किक योग्यता (Reasoning) और सामान्य ज्ञान के अनिवार्य कॉमन प्रश्न शामिल रहेंगे।
  • भाग-ब (Technical/Domain Component): इसमें संबंधित पद की तकनीकी योग्यता, विषय ज्ञान और व्यावसायिक कौशल (Subject Matter Expertise) से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।

क्यों पड़ा इन नियमों में बदलाव करने का निर्णय?

प्रशासनिक सूत्रों और जीएडी (GAD Chhattisgarh) के अधिकारियों के अनुसार, पुराने नियमों में शैक्षणिक योग्यता और पदों के वर्गीकरण (Job Classification) को लेकर कुछ विसंगतियां थीं। इससे कोर्ट केस और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी (Recruitment Delays) की स्थिति निर्मित होती थी।

यह भी पढ़ें- इससे पहले सरकार ने 19 जून 2026 को भी एक भर्ती नियम और शै‍क्षणिक योग्‍यता को लेकर एक आदेश जारी किया था, यहां देखें वह आदेश

नया संशोधन लागू होने से भर्ती परीक्षाओं का पाठ्यक्रम (Syllabus) स्पष्ट हो गया है। साथ ही, छत्तीसगढ़ व्यापमं (CG Vyapam/CG Staff Selection Board) को पारदर्शी और त्वरित ढंग से परीक्षाएं आयोजित करने में मदद मिलेगी। इस निर्णय से राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं (Job Aspirants) में खुशी की लहर है।

भर्ती नियम संशोधन 2026: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. छत्तीसगढ़ में सब इंजीनियर (विद्युत/यांत्रिकी) पद के लिए नई शैक्षणिक योग्यता क्या तय की गई है?

उत्तर: जीएडी (GAD) की नई अधिसूचना के अनुसार, सब इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल) पद के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा या B.E./B.Tech डिग्री होना अनिवार्य है।

Q2. क्या सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी (AVFO) के लिए अब बायो विषय अनिवार्य है?

उत्तर: जी हां, नए संशोधन के तहत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद को समूह-5 (विज्ञान एवं स्वास्थ्य सेवाएं) में शामिल किया गया है। इसके लिए मान्यता प्राप्त मंडल से जीव विज्ञान (Biology) विषय के साथ 10+2 (हायर सेकेण्डरी) परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

उत्तर: अनुरेखक पद के लिए योग्यता का दायरा बढ़ाया गया है। अब 10+2 (ड्राइंग/तकनीकी) के अलावा सर्वेयर का व्यावसायिक शिक्षुता प्रमाण पत्र या ITI से मानचित्रकला (Draftsmanship) ट्रेड सर्टिफाइड अभ्यर्थी भी आवेदन करने के पात्र हैं।

उत्तर: अनुरेखक पद के लिए योग्यता का दायरा बढ़ाया गया है। अब 10+2 (ड्राइंग/तकनीकी) के अलावा सर्वेयर का व्यावसायिक शिक्षुता प्रमाण पत्र या ITI से मानचित्रकला (Draftsmanship) ट्रेड सर्टिफाइड अभ्यर्थी भी आवेदन करने के पात्र हैं।

Q4. कर्मचारी चयन मण्डल की नई परीक्षा पद्धति (Exam Pattern) में क्या बदलाव हुआ है?

उत्तर: नई परीक्षा पद्धति के तहत प्रश्न पत्र को दो भागों में बांटा गया है। भाग-अ में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और कॉमन एप्टीट्यूड के अनिवार्य प्रश्न होंगे, जबकि भाग-ब में पद से संबंधित संकाय विशिष्ट (Domain/Technical Knowledge) प्रश्न पूछे जाएंगे।

Q5. यह संशोधन किस कानून या अधिनियम के तहत लागू किया गया है?

उत्तर: यह संशोधन छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) की धारा 3 की उप-धारा (4) तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागू किया गया है।

S. J. Kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में 22 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव । सुदीर्घ करियर में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। जटिल मुद्दों के सरल विश्लेषण और खोजी रिपोर्टिंग के साथ राजनीति, प्रशासन और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में Chaturpost.com में सेवाएं दे रहे हैं।
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