
नवा रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department – GAD) ने प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही क्रमोन्नति योजनाओं को लेकर एक बेहद बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। शासन ने अब प्रचलित क्रमोन्नति योजनाओं को वित्त विभाग (Finance Department) के अंतर्गत मिलने वाले समयमान वेतनमान (Time-Scale Pay Scale) में समाहित (Merge) करने का ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग (नियंत्रण शाखा) के सचिव रजत कुमार द्वारा जारी इस आदेश के बाद अब राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत शासकीय सेवकों के वेतनमान और प्रमोशन (Promotion Rules) की व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ जाएगा। इस नए नियम के तहत जहां कुछ पुरानी व्यवस्थाएं 31 मार्च 2026 से समाप्त कर दी गई हैं, वहीं सेवारत कर्मचारियों को एक बड़ा विकल्प (Option) भी दिया गया है।
जानिए GAD के नए आदेश में क्या लिया गया है फैसला?
महानदी भवन से जारी आदेश संख्या RULE/81/2026-GAD-3 के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा चलाई जा रही क्रमोन्नति योजनाओं को वित्त विभाग के समयमान वेतनमान में मर्ज करने के लिए एक उच्च स्तरीय विचार-विमर्श किया गया था। इस विषय को लेकर सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में बीते 12 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी।
इस उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए बड़े निर्णयों के आधार पर ही अब यह नया निर्देश जारी किया गया है। शासन के इस फैसले से शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, वन विभाग और पीडब्ल्यूडी (PWD) जैसे निर्माण विभागों के कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ने वाला है।
31 मार्च 2026 से इन विभागों की क्रमोन्नति योजनाएं हुईं समाप्त
नवा रायपुर द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, कई महत्वपूर्ण संवर्गों के लिए पूर्व में जारी किए गए क्रमोन्नति संबंधी परिपत्रों (Circulars) की प्रभावशीलता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।
नोट: विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि उपर्युक्त सभी पुराने परिपत्रों की प्रभावशीलता (Effectiveness) दिनांक 31 मार्च 2026 के पश्चात् पूरी तरह से समाप्त समझी जाएगी।
नए कर्मचारियों को मिलेगा ‘Samayman Vetanman’, पुराने कर्मचारियों को मिला यह विकल्प (Option)
सरकार द्वारा जारी इस नए नियम (New Regulation) में नए और पुराने, दोनों ही तरह के शासकीय सेवकों के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस जारी की गई हैं। यदि आप भी छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी हैं, तो इन बिंदुओं को ध्यान से समझें:
- नए नियुक्त कर्मचारियों के लिए नियम: दिनांक 01 अप्रैल, 2026 या इसके बाद नियुक्त होने वाले समस्त संवर्ग के शासकीय सेवकों (Government Servants) को सीधे तौर पर वित्त विभाग के अंतर्गत आने वाले समयमान वेतनमान (Time-Scale Pay Scale) की पात्रता होगी। उनके लिए क्रमोन्नति का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- पुराने सेवारत कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: दिनांक 31.03.2026 तक नियुक्त हो चुके शासकीय सेवकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। ऐसे कर्मचारियों को क्रमोन्नत वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान में से जो भी अधिक लाभप्रद (Beneficial) लगे, किसी भी एक योजना को चुनने का पूरा अधिकार (Right of Selection) होगा।
विकल्प चुनने के लिए मिलेगा सिर्फ 1 महीने का समय, फैसला होगा अंतिम
अगर आप पुरानी सेवा वाले कर्मचारी हैं और किसी एक योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी। GAD द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में ट्रांजिशन पीरियड्स (Transition Period) और नियमों को बेहद कड़ा रखा गया है:
जिन विभागों के पद शामिल नहीं हैं, उनके लिए भी निर्देश जारी
इस आदेश में आगे कहा गया है कि वित्त विभाग के समयमान वेतनमान के संबंध में पूर्व में जारी वित्त निर्देश (दिनांक 28 अप्रैल, 2008) के परिशिष्ट-1 के अनुरूप, जिन विभागों के पदों का समावेश वर्तमान सूची (परिशिष्ट-2) में नहीं है, उन्हें भी इसमें जोड़ा जाएगा।
इसके लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों (Administrative Departments) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने विभागों के कर्मचारियों को इस समयमान-वेतनमान योजना में शामिल करने हेतु जल्द से जल्द एक सुसंगत प्रस्ताव (Relevant Proposal) तैयार कर वित्त विभाग को प्रेषित करें। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में वित्त विभाग (Finance Department) के कंप्यूटर क्रमांक 204462, दिनांक 08.06.2026 द्वारा अपनी अंतिम सहमति दे दी गई है।
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सचिव रजत कुमार ने राज्य के समस्त विभागों, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, जिला अध्यक्षों (Collectors) और जिला पंचायत के सीईओ (CEO) को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन (Strict Compliance) सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।







