
Chaitanya Baghel रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड में हैं। ईडी ने रायपुर स्थित विशेष कोर्ट में आवेदन देकर चैतन्य बघेल से पूछताछ के लिए पांच दिन की रिमांड मांगी थी। ईडी की तरफ से सोमवार को कोर्ट में आवेदन दिया गया था। मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ईडी की मांग मंजूर कर ली।
पांच दिन तक रहेंगे ईडी की रिमांड पर
रायपुर की विशेष कोर्ट ने ईडी के आवेदन पर चैतन्य बघेल की पांच दिन की रिमांड मंजूर की है। चैतन्य को अब 23 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह दूसरी बार है, जब ईडी ने चैतन्य बघेल को अपनी रिमांड पर लिया है।
Chaitanya Baghel 18 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी
चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उसी दिन चैतन्य को कोर्ट में पेश करके पांच दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इसके बाद ईडी ने रिमांड की मांग नहीं की, इसकी वजह से कोर्ट ने चैतन्य को जेल भेज दिया था। अब फिर ईडी चैतन्य बघेल ने कुछ नए तथ्यों पर पूछताछ करना चाहती है, इसलिए रिमांड की मांग कोर्ट से की थी।
सुप्रीम कोर्ट से लग चुका है झटका
उल्लेखनीय है कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। चैतन्य की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। इस पर हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है।
Chaitanya Baghel भूपेश बघेल भी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट
इसी तरह भूपेश बघेल ने भी सुप्रीम कोर्ट में दो याचिका दाखिल की थी। एक याचिका में उन्होंने अपने लिए अग्रीम जमानत की मांग की थी और दूसरी याचिका में ईडी की कार्यवाही को चुनौती दी थी। कोर्ट ने भूपेश बघेल को भी पहले निचली अदालत में पहले जाने का आदेश दिया था।




