Chamber चेम्बर ऑफ कॉमर्स के इन पदों पर रायपुर के व्‍यापारियों का विशेषाधिकार, केवल वे ही लड़ सकते हैं चुनाव

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Chamber चेम्बर ऑफ कॉमर्स के इन पदों पर रायपुर के व्‍यापारियों का विशेषाधिकार, केवल वे ही लड़ सकते हैं चुनाव

Chamber रायपुर। छत्‍तीसगढ़ के व्‍यापारियों के सबसे बड़े संगठन में चुनाव से पहले घमासान शुरू हो गया है। चेम्‍बर के नियमों में रायपुर वाले व्‍यापारियों को ज्‍यादा महत्‍व दिए जाने पर बवाल खड़ा हो गया है। छत्‍तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने यह मुद्दा उठाया है। अब बाकी जिलों के व्‍यापारी भी धीरे-धीरे इसके खिलाफ लामबंद होने लगे हैं।

जानिए.. क्‍या है विवाद की वजह

चेम्‍बर के नियमों के अनुसार अध्‍यक्ष, महामंत्री और कोषाध्‍यक्ष का चुनाव केवल रायपुर या नया रायपुर के ही व्‍यापारी लड़ सकते हैं। इसी नियम पर आपत्ति जताई जा रही है।

छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी इस संबंध में एक बयान जारी किया है। सोनी का कहना है कि चेम्‍बर के नियमों में विरोधाभास है। एक नियम सभी व्‍यापारियों को बराबर बता रहा है तो दूसरे में रायपुर को ज्‍यादा महत्‍व दिया जा रहा है।

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जानिए.. चेम्‍बर के किस नियम पर है आपत्ति

सोनी ने बताया कि चेम्‍बर की नियमावल की धारा-9 (1) में “प्रत्येक सदस्य को संघ कार्य में मत व राय देने, प्रश्न पूछने व प्रस्ताव रखने तथा चुनाव में भाग लेने का अधिकार रहेगा व प्रत्येक सदस्य संघ के किसी भी पद के लिये नियमानुसार चुनाव लड़ सकेगा।”

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वही धारा-9 (1) के नियम को दरकिनार करते हुए धारा 15 में वर्णित है कि “अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष अनिवार्यतः रायपुर या नया रायपुर में से किसी एक विधान सभा क्षेत्र का निवासी एवं कार्यक्षेत्र का ही होगा एवं छत्तीसगढ़ के सभी राजस्व जिले (रायपुर जिले को छोड़कर) प्रत्येक जिले एवं भिलाई (जिले का दर्जा दिया गया है) जिसमें उपाध्यक्ष एवं मंत्री का चुनाव होगा।”

Chamber बाकी जिलों के साथ अन्‍याय

सोनी ने कहा कि चेम्‍बर का चुनाव राज्‍य स्‍तर पर होता है। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव का भी छत्तीसगढ़ स्तर का होना चाहिए, लेकिन जानकारी मिली है कि चुनाव से संबंधित नियम में चुनाव लड़ने की पात्रता केवल रायपुर के सदस्यों की है, छत्तीसगढ़ के अन्य जिला/क्षेत्र के सदस्य इस पद के लिए पात्रता नहीं हैं।

Chamber दो अलग-अलग व्‍यवस्‍था ठीक नहीं

सराफा एसोसिएशन के अध्‍यक्ष सोनी ने कहा कि इस तरह किसी संघ के नियमावली में एक ही विषय के लिए दो अलग-अलग नियम न्यायोचित नहीं है।

छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन इसका विरोध करता है। सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ऐसे व्यापारी सदस्य जो कि रायपुर से बाहर के है उनके हित में इस तरह की अनैतिक नियम को सुधार कर समान पात्रता करने के लिए छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के राज्‍य के अन्य सदस्यों से इस संबंध में चर्चा करके उचित फोरम में शिकायत कर इस अनैतिक नियम का कड़ा विरोध कर छत्तीसगढ़ के सभी व्यापारियों के हित में इस तुष्टिकरण का विरोध किया जाएगा।

उन्‍होंने बताया कि इस नियम के संबंध में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अन्य जिलों के सदस्यों को जानकारी ही नहीं थी, इसकी जानकारी मिलते ही सभी सदस्य आक्रोश में है।

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