
Disciplinary Action Rules रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने शासकीय सेवकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है । यह निर्देश उन कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो विभागीय जांच (Departmental Inquiry) के दायरे में थे ।
क्या है नया सरकारी नियम?
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, यदि किसी सेवारत या सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही (Disciplinary Action) लंबित है और इस दौरान संबंधित कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके विरुद्ध चल रही जांच तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी ।
गबन और वित्तीय हानि के मामलों में स्पष्टता
अक्सर यह सवाल उठता है कि यदि मामला सरकारी धन की हेराफेरी या वित्तीय हानि (Financial Loss) का हो, तो क्या तब भी जांच बंद होगी? शासन ने इस पर स्पष्ट रुख अपनाया है:
- जांच की समाप्ति (Closure of Inquiry): किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही या विभागीय जांच, कर्मचारी की मृत्यु के बाद स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी ।
- वसूली का नियम (Recovery Rules): यदि कर्मचारी के जीवित रहते ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा धनराशि की वसूली या दंडादेश (Punishment Order) पारित किया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में उनके देय स्वत्वों (Dues) से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जाएगी ।
अधिकारियों को कड़े निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव एस. के. सिंह द्वारा जारी इस निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के सभी विभागों, राजस्व मंडल, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को इसका सख्ती से पालन करना होगा । इस निर्णय का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मानवीय आधार पर और नियमों की स्पष्ट व्याख्या के साथ सरल बनाना है ।
महत्वपूर्ण सूचना: यह नियम उन सभी मामलों पर लागू होगा जहाँ विभाग के कर्मचारी की मृत्यु के समय जांच की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी ।







