
नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department – GAD) ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर शिक्षक और तकनीकी संवर्ग के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यदि आप भी छत्तीसगढ़ शासन के तहत काम कर रहे हैं और ‘क्रमोन्नति’ या ‘समयमान वेतनमान’ के बीच उलझन में हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है।
आदेश का मुख्य सार (Core Summary)
शासन द्वारा जारी नए परिपत्र (Circular) के अनुसार, क्रमोन्नति योजनाओं (Promotion Schemes) को वित्त विभाग के प्रचलित समयमान वेतनमान में समाहित करने के संबंध में विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में वृद्धि कर दी गई है। प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संघों (Employee Unions) की मांग को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है ।
किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ? (Target Eligibility)
यह आदेश सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि कुछ विशिष्ट संवर्गों के लिए ही जारी किया गया है। स्पष्टता (Clarity) के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन इसके दायरे में आता है:
- शिक्षक संवर्ग: सभी सहायक शिक्षक जो इस योजना के पात्र हैं ।
- तकनीकी संवर्ग: सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी ।
- निर्माण विभाग: उप-अभियंता (Sub-Engineers) ।
- वन विभाग: वनक्षेत्रपाल (Forest Rangers) ।
महत्वपूर्ण शर्त: यह विकल्प केवल उन शासकीय सेवकों पर लागू होता है जिनकी नियुक्ति 01 अप्रैल 2026 के पूर्व हुई है । इसके अलावा, शेष अन्य संवर्ग के कर्मचारियों पर यह आदेश फिलहाल लागू नहीं होगा ।
अब कब तक चुन सकते हैं विकल्प?
पहले जारी परिपत्र दिनांक 09.06.2026 के माध्यम से कर्मचारियों को मात्र एक माह का समय दिया गया था । लेकिन अब, प्रशासनिक संवेदनशीलता (Administrative Sensitivity) को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इस समय-सीमा को केवल एक बार के लिए बढ़ा दिया है।
नोट: अब कर्मचारी अपना विकल्प 31 जुलाई 2026 तक सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं ।
विकल्प चयन क्यों जरूरी है? (Why it matters)
सरकारी सेवा में ‘वेतनमान’ (Pay Scale) एक अत्यंत संवेदनशील विषय है। कर्मचारियों के पास क्रमोन्नत वेतनमान या समयमान वेतनमान में से किसी एक को चुनने का अवसर है । जो भी विकल्प उनके लिए अधिक लाभप्रद (Beneficial) हो, उसका चयन करना उनके भविष्य के वित्तीय लाभों (Financial Benefits) के लिए महत्वपूर्ण है।
सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव एस. के. सिंह द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि:
- अंतिम अवसर: विकल्प प्रस्तुत करने की समय-सीमा में यह वृद्धि केवल एक बार के लिए ही की गई है।
- पूर्व शर्तें प्रभावी: 09 जून 2026 को जारी किए गए मूल परिपत्र में उल्लेखित अन्य सभी शर्तें यथावत प्रभावशील रहेंगी।
- उत्तरदायित्व: राज्य के सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
- पात्रता का दायरा: यह स्पष्ट किया गया है कि यह विकल्प केवल शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षकों, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों, उप-अभियंताओं और वनक्षेत्रपालों के लिए है, जिनकी नियुक्ति 01 अप्रैल 2026 से पूर्व हुई थी।
- अपवाद: यह निर्देश शेष अन्य संवर्ग के शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होता है।
सरकारी आदेशों के मामले में हमेशा आधिकारिक वेबसाइट (gad.cg.gov.in) का ही अनुसरण करें। यह जानकारी आधिकारिक परिपत्र क्रमांक RULE/81/2026-GAD-3 के आधार पर दी गई है, जो पूरी तरह से विश्वसनीय (Authentic) है ।
Chatur विचार
छत्तीसगढ़ के इन चुनिंदा विभागों के कर्मचारियों के लिए यह समय बहुत कीमती है। यदि आपने अभी तक अपना विकल्प नहीं चुना है, तो 31 जुलाई तक का इंतजार न करें और अपने विभाग में समय रहते संपर्क करें।
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