Site icon Chatur Post

छत्तीसगढ़ में बदल गए सरकारी भुगतान के नियम: अब ई-चेक और डिजिटल सिग्नेचर से होंगे ट्रांजेक्शन

Mantralya

नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी विभागों में वित्तीय पारदर्शिता और गति लाने के लिए ‘छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता’ (Chhattisgarh Treasury Code) में बड़े बदलाव किए हैं । राज्यपाल की अनुमति के बाद वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा इस संबंध में अधिसूचना (Notification) जारी कर दी गई है ।

डिजिटल सिग्नेचर (DSC) हुआ अनिवार्य

नए नियमों के तहत, अब जहाँ भी बिल तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग (Electronic Data Processing) उपकरणों का उपयोग होगा, उन देयकों (Bills) को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित (Digitally Signed) करना अनिवार्य होगा । यदि किसी आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) का तबादला होता है, तो नए अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) को ऑनलाइन अपडेट करने के बाद ही बिलों का भुगतान संभव हो पाएगा ।

कोषालय भुगतान के मुख्य बदलाव (Key Changes):

Also read पेंशनर्स की मौज! Central Government ने UPS और डिजिटल पेंशन पर दिया बड़ा अपडेट, क्या फिर लौटेगा OPS?

वेतन और भत्तों के लिए नए निर्देश

अधिसूचना के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण (Transfer) हो जाता है और उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC) जारी हो चुका है, तो उसके बकाया वेतन का भुगतान अब नई पदस्थापना वाले कार्यालय के DDO द्वारा किया जाएगा । इसके लिए पुरानी स्थापना के अधिकारी से ‘अनाहरण प्रमाणपत्र’ (Non-Drawl Certificate) लेना आवश्यक होगा ।

Read also रिटायरमेंट के दिन ही मिलेगी पेंशन, वित्त विभाग ने विभागों को जारी किया सख्त अल्टीमेटम

Note: यह खबर छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 164, दिनांक 30 मार्च 2026 (वित्त विभाग अधिसूचना क्रमांक RULE-7/2/2025-FINANCE) पर आधारित है, जो इसकी विश्वसनीयता (Authoritativeness) सुनिश्चित करती है!

Exit mobile version