CSPDCL: रायपुर के उद्योगपति को कोर्ट ने 1 साल की जेल के साथ लगाया 12 लाख का जुमार्ना

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CSPDCL: रायपुर के उद्योगपति को कोर्ट ने 1 साल की जेल के साथ लगाया 12 लाख का जुमार्ना

CSPDCL:  रायपुर। बिजली चोरी करना संगीन अपराध है। रायपुर की कोर्ट ने ऐसे ही एक बिजली चोर को कड़ी सजा दी है। 14 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने मीटर टैम्‍पर करके बिजली चोरी करने वाले को 1 साल की कैद की सजा के साथ ही 12 लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।

मामला रायपुर के रावांभाठा क्षेत्र में बिजली चोरी का है।  वहां स्थित मेसर्स मित्‍तल इंडस्‍ट्रीज में लगे बिजली मीटर को टैम्‍पर किए जाने का मामला पड़ा गया था। मामला 2011 का है। बिजली वितरण कंपनी के तत्‍कालीन सहायक अभियंता अश्विनी गोपावार ने इस मामले में खमतराई थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

CSPDCL: दरअसल, सहायक अभियंता गोपावार मेसर्स मित्‍तल इंडस्‍ट्रीज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां बिजली मीटर टैम्‍पर कर चोरी किए जाने का संदेह हुआ, क्‍योंकि मीटर की बाडी के सील से छेड़छाड़ की गई थी। मीटर को जब्‍त करके टेस्‍ट के लिए लैब भेजा गया। लैब की रिपोर्ट में मीटर के साथ छेड़छाड़ किए जाने की बात प्रमाणित हो गई।

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मीटर में टैम्‍पर करके बिजली कंपनी को 390876 रुपये का आर्थिक नुकसान होने का आंकलन किया गया। वहीं, सहायक अभियंता गोपावार ने 17 फरवरी 2011 को खमतराई थाने में मेसर्स मित्‍तल इंडस्‍ट्रीज के संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी।

CSPDCL:  मामले की सुनवाई चतुर्थ अपर न्‍यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्‍तव की कोर्ट में हुई। अपर लोक अभियोजक कैलाश आगशे के अनुसार कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और मीटर टेस्टिंग लैब की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को एक साल की कैद की सजा के साथ ही 12 साल रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।   

ट्रांसफर आर्डर की नाफरमानी पर छत्‍तीसगढ़ सरकार सख्‍त

ट्रांसफर आर्डर को लेकर छत्‍तीसगढ़ की विष्‍णुदेव साय सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सामान्‍य प्रशासन विभाग ने ट्रांसफर आर्डर का पालन कराने को लेकर सभी विभाग प्रमुखों को दिशा- निर्देश जारी किया है। इसमें ब्रेक इन सर्विस जैसी सख्‍त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। जीएडी ने आदेश जारी होने के बाद ज्‍वाइनिंग की भी समय सीमा तय कर दी है। ट्रांसफर को कोर्ट में चुनौती दिए जाने की स्थिति में भी संबंधित शासकीय सेवका को कार्यस्‍थल पर मौजूद रहना पड़ेगा। सामान्‍य प्रशासन विभाग से जारी इस आदेश को विस्‍तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करेंAMP

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