
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) रायपुर ने एक महत्वपूर्ण निविदा (Tender) जारी की है, जिसमें विभाग के उपयोग के लिए आधुनिक और सुरक्षित वाहन किराए पर लेने की योजना है । इस बार कंपनी ने साधारण गाड़ियों के बजाय बेहतर सुरक्षा फीचर्स और प्रीमियम श्रेणी के वाहनों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है ।
6 एयरबैग्स और 10 लाख की शर्त क्यों?
विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, निविदा में उन वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी जो 6 एयरबैग्स (Airbags) के साथ आते हैं और बेहतर सुरक्षा मापदंडों (Safety Standards) को पूरा करते हैं । इसके अलावा, वाहन की एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये तक होनी चाहिए । यह कदम अधिकारियों की सुरक्षा और यात्रा को आरामदायक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
गाड़ी किराए पर देने के लिए मुख्य पात्रता:
- वाहन की उम्र: गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 0 से 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।
- उपयोग: गाड़ी 10,000 किलोमीटर से अधिक चली हुई नहीं होनी चाहिए ।
- रनिंग: प्रतिमाह वाहन चालन की सीमा 1,000 किलोमीटर निर्धारित की गई है ।
- पंजीकरण: निविदाकार का EPF और ESIC में पंजीकृत होना अनिवार्य है ।
जरूरी तारीखें और आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक वाहन मालिक या ट्रैवलिंग एजेंसियां निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार आवेदन कर सकती हैं:
- निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि: 13.05.2026 (शाम 5:30 बजे तक) ।
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 14.05.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक) ।
- निविदा खोलने की तिथि: 14.05.2026 (दोपहर 3:30 बजे) ।
- निविदा शुल्क: 2000 रुपये (GST सहित, नॉन-रिफंडेबल) ।
- बयाना राशि (EMD): 11,500 रुपये ।
इसका असर क्या होगा?
इस टेंडर के माध्यम से रायपुर के स्थानीय ठेकेदारों और ट्रैवलिंग एजेंसियों को 2 साल के लिए एक स्थिर आय का स्रोत मिलेगा । विभाग की ओर से लग्जरी और सुरक्षित गाड़ियों की मांग के कारण अब वेंडर्स को आधुनिक गाड़ियाँ खरीदने और उन्हें सरकारी सेवा में लगाने का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे विभाग के काम-काज की गुणवत्ता और अधिकारियों की सुरक्षा में भी सुधार होगा।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
हाँ, वाहन मालिक, ट्रैवलिंग एजेंसियां या ठेकेदार इसमें भाग ले सकते हैं, बशर्ते वे EPF और ESIC में पंजीकृत हों ।
शुल्क का भुगतान DD, NEFT या UPI के माध्यम से ‘सहायक प्रबंधक (केन्द्रीय लेखा इकाई), CSPGCL’ के खाते में जमा करना होगा ।
नहीं, निविदा की शर्तों के अनुसार वाहन का रजिस्ट्रेशन 0-1 वर्ष के बीच ही होना चाहिए ।







