December 12, 2024

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Data Entry Operator: डाटा एंट्री ऑपरेटरों की याचिका पर कोर्ट की टिप्‍पणी, कहा.., सरकार से मांगा जवाब..

High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला: अंडरटेकिंग के बावजूद सरकारी कर्मचारी से नहीं की जा सकती रिकवरी

Data Entry Operator: रायपुर। छत्‍तीगसढ़ 15 विभागों में पदोन्नति चैनल निर्धारित कर डाटा एंट्री ऑपरेटरों को पदोन्नति दी जा रही है, लेकिन बाकी विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर पदोन्नति से वंचित हैं। सभी विभागों में एकसमान पदोन्नति चैनल निर्धारित करने और पदोन्नत पद के समान समयमान-वेतनमान प्रदान करने की मांग लंबे समय से की जा रही है।

इन मांगों को लेकर छत्‍तीसगढ़ प्रदेश शासकीय कम्प्यूटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मचारी एसोसिएशन पिछले 08-10 वर्षों से सरकार के साथ पत्राचार कर रहा है। इसके बावजूद डाटा एंट्री ऑपरेटरों को पदोन्नति देने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। एक ही राज्य में एक ही पद के पदोन्नति के संबंध में दोहरी नीति और उनके साथ हो रहे अन्याय से दुखी एसोसिएशन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस पर सुनवाई हो रही है।

Data Entry Operator: जानिए.. क्‍या कहा कोर्ट ने

एसोसिएशन के सदस्‍यों ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि होना तो चाहिए, देखिए एम्पलाई हर समय एक ही पोस्ट पर बिना किसी प्रमोशनल एवेन्यू के रहे तो ठीक नहीं है। कुछ न कुछ होना ही चाहिए उसके लिए भी।

वो जिस पोस्ट में अपाइंट होगा उसी से रिटायर करेगा ठीक नहीं, कुछ तो मिले कुछ भी तो मिले।सरकार की तरफ से पेश हुए वकील से जज ने कहा कि देर से ही आईये पर सही से तो आईए, ऐसा नहीं होना चाहिए, देखिए किसी को भी ऐसा बोलिए कि आप जिस पोस्ट में अपाइंट हुए थे उसी से रिटायर होईएगा, ठीक नहीं है। सरकारी वकील के इस केस को खारिज करने के तर्कों पर जज ने कहा कि आप रिप्लाई के साथ आईए, मैं इस केस को डिस्पोज ऑफ करने की जल्दी में नहीं हूं।

Data Entry Operator: 10 विभागों के डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने दायर की याचिका छत्‍तीसगढ़ प्रदेश शासकीय कम्प्यूटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मचारी एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष आशीष शर्मा और प्रांतीय सचिव केदार कहरा ने बताया कि डाटा एंट्री आपरेटरों के साथ लगातार हो रहे अन्याय को लेकर विगत कई वर्षों से शासन प्रशासन को पत्राचार किया जा रहा था, लेकिन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण संघ के माध्यम से 10 विभागों के डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने एक साथ याचिका दायर किया है, जिसमें उच्च न्यायालय बिलासपुर ने शासन को नोटिस जारी करते हुए 08 सप्ताह में जवाब मांगा है।

Data Entry Operator: डाटा एंट्री ऑपरेटर कॉमन पद डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद कोई विभाग विशेष का पद नहीं है जो केवल किसी एक विभाग में हो जिसके पदोन्नति का प्रावधान करने के लिए वह विभाग विशेष ही जिम्मेदार हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर तो शासन के लगभग सभी विभागों में है, जिनकी शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता एकसमान है। एकसमान कार्य करते हैं तो फिर सरकार इनकी पदोन्नति के लिए एकसमान पदोन्नति चैनल निर्धारित क्यों नहीं किया गया है? यह डाटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ अन्याय है।

Data Entry Operator: भारतीय संविधान का उल्लंघन

डाटा एंट्री ऑपरेटरों की योग्यताएं, प्रवेश स्तर पर ग्रेड वेतन, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य एक समान हैं और इसलिए कुछ विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए पदोन्नति चैनल होना तथा अन्य विभागों में कोई पदोन्नति चैनल न होना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

Data Entry Operator: डाटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ अन्याय

एसोसिएशन के अध्‍यक्ष ने कहा कि सरकार सभी शासकीय कार्य पेपरलेस करने की मंशा, डिजीटल इंडिया निर्माण की योजना, शासन की नई-नई योजनाओं को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत करने के कारण डाटा एंट्री ऑपरेटर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ा दी गई। कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है। शासन की नीतियों/नियमों के परिणामस्वरूप प्रत्येक पद से उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए चैनल निर्धारित है।

यह बड़ी विडंबना और दुःखद है कि समस्त शासकीय कार्य को पेपरलेस करने वाले, डिजीटल इंडिया निर्माण करने वाले, शासन की नयी-नयी योजनाओं को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत करने वाले कर्मचारी (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) का छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों में एकसमान पदोन्नति चैनल निर्धारित नहीं है तथा अधिकांश डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदोन्नति से वंचित हैं।यह बहुत ही कष्टदायक है कि जहां एक ही राज्य के कुछ विभाग में में डाटा एंट्री ऑपरेटरों का पदोन्नति चैनल है तथा कुछ विभाग में पदोन्नति चैनल निर्मित नहीं है।

समान कार्य करने वाले तथा समान योग्यता/अर्हता रखने वाले एक ही वर्ग/कैडर के एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को शासन के किसी एक विभाग में पदोन्नति के साथ सम्मानजनक उच्च वेतनमान दिया जा रहा है जबकि उसी शासन के एक अन्य विभाग में कार्यरत तथा समान योग्यता रखने वाले अन्य डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को न तो पदोन्नति प्राप्त हो रही है और न ही पदोन्नति पद के समान समयमान-वेतनमान प्राप्त हो रहा है। यह एक ही पद पर कार्यरत दो अलग अलग कर्मचारी (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर) के साथ अन्याय है। जो समानता के अधिकार का हनन है। साथ ही समान कार्य समान वेतन नियम के विपरीत है।

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