Dhan Kharidi: रायपुर। पहले ही भारी भरकम खर्ज का बोझ लेकर चल रही छत्तीसगढ़ सरकार को अब एक साथ 37 हजार करोड़ 500 करोड़ का कर्ज चाहिए। इसके लिए सरकार ने बैंक और वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव मांगा था। सरकार यह कर्ज अल्पकालीन ऋण के रुप में लेगी और राशि किस्तों में लेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार यह कर्ज प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए ले रही है। इस राशि साख सीमा या अल्पकालीन ऋण के रुप में ली जाएगी। इसके लिए मार्कफेड ने बैंकों से प्रस्ताव मंगाया था। इसमें मार्कफेड की तरफ से बताया गया है कि पूरी राशि राज्य सरकार एक साथ नहीं लेगी बल्कि किस्तों में आवश्यकतानुसार लेगी।
बताते चलें कि धान खरीदी की लगभग पूरी राशि केंद्र सरकार राज्य को लौटा देगी। यहां यह बताना भी लाजिमी होगा कि राज्य सरकार धान की खरीदी केंद्र सरकार की एजेंसी के रुप में करती है। राज्य सरकार धान खरीद कर कस्टम मिलिंग के बाद तैयार चावल केंद्र सरकार के गोदामों (एफसीआई) में जमा करा देती है।
जानिए… क्या है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का लक्ष्य
छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से धान खरीदी के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने 1 लाख 60 हजार टन धान खरीदी का अनुमानति लक्ष्य रखा है। राज्य निर्माण के बाद से अब तक का यह सबसे बढ़ा लक्ष्य है। पिछली बार चुनावी साल में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 1 लाख टन से ज्यादा का लक्ष्य रखा था।
Dhan Kharidi: लोन देने वाली वित्तीय संस्थाओं के सामने मार्कफेड ने रखी शर्तें
37 हजार 500 करोड़ के लोन के लिए मार्कफेड की तरफ से बैंक और वित्तीय संस्थाओं के सामने कई शर्तें रखी गई हैं। इसमें कहा गया है कि 37 हजार 500 करोड़ की राशि अनुमानति है। इस राशिमें से नवंबर 2024 और उसके बाद आवश्यकता अनुसार किस्तों में राशि ली जाएगी।
मार्कफेड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि साख-सीमा/अल्पकालीन ऋण की सिक्योरिटी विपणन संघ के लिए उपार्जित धान/ सीएमआर चावल का स्टाक और बिल्स रिसीवेबल का हाइपोथिकेशन से किया जा सकेगा। साख-सीमा सुविधा तथा इसके विरूद्ध सिक्योरिटी के लिए मार्जिन राशि शून्य रहेगी।
प्रोसेसिंग और दस्तावेज शुल्क शून्य
लोन के लिए प्रोसेसिंग और दस्तावेज शुल्क शून्य रहेगी। साख-सीमा से राशि का आहरण उपार्जित धान की मात्रा व आवश्यकतानुसार किया जाएगा। स्वीकृत साख-सीमा/अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अधिकतम 2% मान्य किया जाएगा।
प्रस्तावित की गई ब्याज दर फ्लोटिंग दर/एम.सी.एल.आर./ रेपो दर (न्यूनतम 01 माह के दर) के लिए ही प्रस्तुत की जाए। ब्याज रिसेट और बैंको द्वारा WCDL का प्रस्ताव दिए जाने की स्थिति में कैश केडिट से भुगतान की सुविधा होनी चाहिए। फ्लोटिंग दर/एम.सी. एल.आर./रेपो दर के उपर अधिक्तम 0.10% तक स्प्रेड मान्य होगा। इसके उपर कोई स्प्रेड मान्य नहीं होगा।
बैंको/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित ब्याज दरें राज्य सरकार की प्रत्याभूति के साथ तथा राज्य सरकार की प्रत्याभूति के बिना दोनों रूप में दी जाए। निविदाकर्ता बैंक की शाखा, रायपुर, छत्तीसगढ़ में होना अनिवार्य है।
साख-सीमा सुविधा स्वीकृति दिनांक से छः माह से 01 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाए। विपणन संघ की तरफ से राशि की उपलब्धता के आधार पर समय पूर्व भुगतान या भुगतान के लिए निर्धारित समयावधि में वृद्धि, जैसी भी स्थिति हो, उपयोग किया जाएगा।
ऋण पुनर्भुगतान के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व भी भुगतान किया जा सकेगा और समयावधि के पूर्व भुगतान करने पर विपणन संघ द्वारा कोई दांडिक ब्याज देय नहीं होगा। भुगतान करने की तिथि तक ही वास्तविक ब्याज की राशि भुगतान की जा सकेगी। ऋणों का पुनर्भुगतान समस्त बैंकिंग कार्य दिवस पर किया जा सकेगा। संघ पर किसी भी समय में बैंकों द्वारा स्वीकृत साख-सीमा का पूर्ण उपयोग किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा।
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