
IFS Suspended रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के एक अफसर को निंलबित कर दिया है। अफसर को अखिल भारतीय सेवा के उल्लंघन का दोषी पाया है।
वन सेवा का अफसर निलंबित
सरकार ने जिस अखिल भारतीय सेवा के अफसर को निलंबित किया है वे भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस हैं। अफसर पर विभागीय सचिव से अभद्रता करने का आरोप है।
आईएफएस मनीष कश्यप निलंबित
सचिव के साथ अभद्रता के लिए जिस आईएफएस को निलंबित किया गया है उनका नाम मनीष कश्यप है। कश्यप 2015 बैच के आईएफएस हैं और मनेंद्रगढ़ में वन उप संरक्षक के पद पर काम कर रहे हैं।
विशेष सचिव ने जारी किया आदेश
जारी निलंबन आदेश के अनुसार Deregulation को लेकर केंद्र सरकार की एक बैठक 23 जनवरी को प्रस्तावित थी। इसकी तैयारी के लिए वन विभाग के सचिव ने मनेंद्रगढ़ में पदस्थ वन उप संरक्षक (प्रादेशिक)मनीष कश्यप से संपर्क किया।
जानकारी देने की बजाय अशब्दों का प्रयोग
आदेश में लिखा गया है कि मनीष कश्यप ने सचिव को स्पष्ट जानकारी न देते हुए, अमर्यादित तरीके से अपशब्दों (लिंग सूचक गंदी गालीयां) का प्रयोग किया गया।
सेवा नियमों का दोषी
कश्यप का आचरण, अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम-3 के विपरीत होने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्वारा श्री मनीष कश्यप, भा.व.से. (2015) को, अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम-3 में उल्लेखित प्रावधान अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
मुख्यालय अटैच
निलंबन अवधि में मनीष कश्यप, भा.व.से. (2015) का मुख्यालय कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में मनीष कश्यप को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।




