Karmayogi Bharat रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। मिशन कर्मयोगी (Karmayogi Bharat) के अंतर्गत राज्य में क्षमता निर्माण को संस्थागत, समन्वित और परिणामोन्मुख बनाने व छत्तीसगढ़ राज्य क्षमता निर्माण रोडमैप के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मार्गदर्शन के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है।
1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन अध्यक्ष
2. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग सदस्य
3. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सदस्य
4. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनु० जाति विकास विभाग सदस्य
5. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य सचिव
6. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग सदस्य
7. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सदस्य
8. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग सदस्य
9. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सुशासन एवं अभिसरण विभाग सदस्य
10. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सदस्य
11. भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- सदस्य
12. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सदस्य
13. संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा सदस्य
उप सचिव/समन्वय (iGOT मिशन कर्मयोगी), छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग इस समिति के समन्वयक होंगे और समिति से संबंधित समस्त कार्यवाही की आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे।
राज्य नोडल अधिकारी (IGOT मिशन कर्मयोगी), छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग इस समिति के लिए नोडल अधिकारी होंगे और समिति से संबंधित बैठकों के आयोजन एवं कार्यवाही अभिलेखीकरण एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही एवं अनुश्रवण का दायित्व निर्वहन करेंगे।
1. राज्य में मिशन कर्मयोगी के क्रियान्वयन के लिए नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करना।
2. छत्तीसगढ़ राज्य क्षमता निर्माण रोडमैप के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा और निगरानी करना।
3. विभिन्न विभागों में संचालित प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना।
4. राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए IGOT डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के उपयोग व विस्तार को प्रोत्साहित करना।
5. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता का समय-समय पर मूल्यांकन करना।
6. राज्य शासन को क्षमता निर्माण से संबंधित आवश्यक सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रस्तुत करना।
समिति की बैठक आवश्यकता अनुसार आयोजित की जाएगी तथा सदस्य सचिव के माध्यम से समिति की अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत की जाएंगी।