LPG न्यूज डेस्क। ईरान पर अमेरिका और ईजराइल के हमलों के बीच ईंधन पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि भारत सरकार देश में पेट्रोल और डीजल के साथ ही एलपीजी का पर्याप्त स्टॉकAMP होने का दावा कर रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने गैस कनेक्शन के नियमों में बदलाव कर दिया है।
गैस कनेक्शन के नियमों में किए गए बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 14 मार्च 2026 को Ministry of Petroleum and Natural Gas केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार यह जारी होने के साथ ही लागू हो गया है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार अब PNG कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ता घरेलू एलपीजी सिलेंडर के पात्र नहीं होंगे।
Ministry of Petroleum and Natural Gas ने स्पष्ट किया है कि जिनके पास PNG और एलपीजी दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा, और आगे रिफिल की अनुमति नहीं होगी।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह यह नियम Essential Commodities Act यानी एस्मा के तहत राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित किया है। इसके प्रकाशन के साथ ही यह लागू हो गया है।
पीएनजी गैस कनेक्शन यानी पाइप्ड नेचुरल गैस (Piped Natural Gas)। पीएनजी कनेक्शन में रसोई गैस पाइप के जरिये उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए सिलेंडर की जरुरत नहीं होती है। पाइप में मीटर लगा होता है जिनती खपत होती है उसके हिसाब से बिल भुगतान करना पड़ता है।
एलपीजी की तुलना में पीएनजी गैस कनेक्शन सस्ता होता है। पीएनजी गैस कनेक्शन की सुविधा अभी देश के सभी शहरों में उपलब्ध नहीं है।
पाइप्ड प्राकृतिक गैस कनेक्शन और घरेलू एलपीजी दोनों ही कनेक्शन रखने वाला कोई भी व्यक्ति, घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं रखेगा, या किसी भी सरकारी तेल कंपनी से अथवा उनके वितरकों के माध्यम से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का रिफिल नहीं प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास दोनों ही रूप में कनेक्शन हैं, को अपने घरेलू एलपीजी कनेक्शन को तत्काल वापिस करना होगा।