EVM छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में मतदान ईवीएम से कराने की अधिसूचना जारी
EVM रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस बार नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत) के चुनाव में मतदान ईवीएम से ही होगा। राज्य सरकार की तरफ से इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारी में लग गया है।
EVM सरकार ने किया नियमों में बदलाव
बता दें कि 2019 के पहले नगरीय निकाय चुनाव में मतदान ईवीएम के माध्यम से ही होता था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नियमों में बदलाव किया और मतदान मतपत्रों से कराने का नियम बना दिया। मौजूदा सरकार भी निकाय और त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से ही कराने की तैयारी में थी, लेकिन पिछले सप्ताह भाजपा कार्यालय में हुई बैठक के बाद अचानक ईवीएम से मतदान कराने का फैसला किया गया।
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छत्तीसगढ़ में अभी निकाय के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत) के भी चुनाव होने हैं। अफसरों के अनुसार त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान बैलेट पेपर से ही होगा। केवल निकाय चुनाव में मतदान ईवीएम से कराया जाएगा।
EVM को लेकर जारी अधिसूचना में क्या लिखा है
ईवीएम से मतदान कराने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी किया है। इसमें मतदान मशीन की डिजाइन को लेकर लिखा गया है कि प्रत्येक मतदान मशीन मे एक केंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट होगा। वह ऐसी डिजाइन की होगी जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए। मतदान इकाई पर अभ्यार्थियों के नाम उसी क्रम में रखे जाएंगे, जिस क्रम में चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों की सूची में आए हों।
EVM एक नाम के दो उम्मीदवार की स्थिति में क्या होगा
अधिसूचना के अनुसार यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का नाम एक जैसे हैं, तो वे उनके उपनाम, पिता का नाम, आजीविका या निवास को जोड़ते हुए या अन्य रीति से सुभिन्न किए जाएंगे। मतदान यूनिट में, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लेबल, जिसमें उनके नाम और प्रतीक अंतर्विष्ट होंगे। चिपकाएगा और उस यूनिट को अपनी सील और चुनाव लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी या वहां उपस्थित उनके ऐसे निर्वाचन अभिकर्ता जो अपनी सील लगाना चाहते हों, की सील लगाकर, सुरक्षित करेगा।
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चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या क्रमांकित (समुच्चय) करेगी और नियंत्रण यूनिट में अभ्यर्थी, सेट सेक्शन (समुच्चय अनुभाग) बंद करेगा तथा इसे अपनी सील और चुनाव लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी या वहाँ उपस्थित उनके निर्वाचन अभिकर्ता, जो अपनी सील लगाना चाहते हों, की सील लगाकर सुरक्षित करेगा।
EVM मतदान केंद्र पर व्यवस्था
मतदान क्षेत्र जिसके मतदाता मतदान केंद्र पर मतदान करने के पात्र हैं और जहां मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केंद्र हों, इस प्रकार पात्र मतदाताओं और विशिष्टियों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस; और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति । प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक या एक से अधिक मतदान कक्ष होंगे जिनमें अपना मत निर्बाध रूप से अभिलिखित कर सकेंगे।
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रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक मतदान केंद्र पर ऐसी संख्या में मतदान मशीनों को उपलब्ध कराएगा जिससे कि वार्ड के सभी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अपेक्षित विशिष्टियां प्रादर्शन और निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग और अन्य ऐसी चुनाव सामग्री, जो मतदान कराने के लिए आवश्यक हो, समायोजित कर केन्द्र पर एक से अधिक मशीन उपलब्ध करने के मामले में वे एक दूसरे से संसक्त होंगे जिससे कि वे उस मतदान केन्द्र पर एक ही मतदान इकाई बना सकें।