Police Recruitment: छत्तीसगढ़ पुलिस में एसआई भर्ती का विज्ञापन जारी, जानिए..कब तक कर सकते हैं आवेदन
1 min readPolice Recruitment: रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस में 341 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। इसके साथ ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
जानिए.. क्या है एसआई भर्ती की शर्तें
पीएससी की तरफ से जारी इस विज्ञापन के अनुसार यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। परीक्षा योजना परिशिष्ट-एक, पाठ्यक्रम परिशिष्ट-दो एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट-तीन में उल्लेखित है।
ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी ( भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण, अनुपयुक्त या गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।
Police Recruitment: जानिए.. छत्तीसगढ़ पुलिस में किन पदों पर होनी है भर्ती
पद का नाम सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग / प्लाटून कमाण्डर
इस सेवा की श्रेणी अराजपत्रित (तृतीय कार्यपालिक) और वेतन मैट्रिक्स वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
जानिए.. पुलिस भर्ती के लिए क्या है शैक्षणिक योग्यता
सूबेदार/उप निरीक्षक/उप निरीक्षक (विशेष शाखा) एवं प्लाटून कमाण्डर पद मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि। उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह) एवं उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष । उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) एवं उप निरीक्षक (सायबर क्राईम) पद- शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए)/ बीएससी (कम्प्यूटर) में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष।
Police Recruitment: जानिए.. क्या है शारीकि योग्यता का मापदंड
शारीरिक अर्हताएं- (क) ऊँचाई 168 से.मी. या उससे अधिक (पुरूष अभ्यर्थियों के लिये) 153 से.मी. या उससे अधिक (केवल महिलाओं के लिये) (ख) सीना बिना फुलाये 81 से.मी. फुलाने पर 80 से.मी. (अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 से.मी. का अन्तर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। (महिला अभ्यर्थी, इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी।)
अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी में नॉक-नी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नॉक-नी एवं पलैट फुट संबंधी पात्रता मापदण्ड समस्त पदों के लिये अनिवार्य होंगी। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6/6 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे की 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगो का भेद करने में अभ्यर्थी, सक्षम होना चाहिए। परिवीक्षा अवधि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
महत्वपूर्ण नोट:-
(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य समस्त अर्हताओं का ‘प्रमाण-पत्र” प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
Police Recruitment: जानिए.. क्या है आयु सीमा
अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2024 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2-3/2024/दो-गृह/रापुसे दिनांक 30.09.2024 द्वारा निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी।
जानिए.. आयु सीमा में किसे और कितनी मिलेगी छूट
(i) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातिया, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
ii) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जी छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी-
क) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो. 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।
(ख) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो. 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
(ग) ऐसा अभ्यर्थी, जो “छटनी किया गया शासकीय सेवक” हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
स्पष्टीकरण शब्द छटनी किये गये सरकारी सेवक से द्योतक है. ऐसा व्यक्त्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवान्मुक्त किया गया हो।
(घ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले. वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।
Police Recruitment: जानिए.. किसे मिलेगा आरक्षण का लाभ
स्पष्टीकरण शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जी निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी कित्ली रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गयी हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थातः- (छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 12/03/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।)
(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें शमय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो।
(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें- (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,
(ख) नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो, तीन) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक।
(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं)
(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो।
(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।
(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि दे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।
(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
(ङ) किमका, परित्यक्ता या तल्लाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 36 वर्ष तक शिथिलनीय होंगी।
(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
(छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डापूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युया अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। (ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम / मण्डल के कर्मचारी हैं. उच्चतर आयु सीमा, 36 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई सेवा के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
टीप-(एक) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें भर्ती नियम 8 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ग) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात, या तो चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं. तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो ये पात्र बने रहेंगे।
(दो) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।
(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य
(iv) की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
iv) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ ( 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उत्तने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
Police Recruitment: महत्वपूर्ण टीपः-
(a) छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-3/2024/दो-गृह/रापुसे दिनांक 30.09.2024 के माध्यम से (c छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2021 के नियम 8 (2) में सूबेदार / उप निरीक्षक संवर्ग / प्लाटून कमाण्डर को पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया यर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 06 वर्ष (सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी) का शिथिलीकरण करते हुए निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
b) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु जति, अनु जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक) का लाभ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।
(c) (5) आयु की गणना दिनांक 01.01.2024 के संदर्भ में की जाएगी। अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें।
परीक्षा में सम्मिलित करने अथया साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अहं मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।
6) प्रारंभिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना- प्रारंभिक परीक्षा एवं साक्षात्कार के पूर्व अभ्यर्थियों के लिए जारी किए गए ऑनलाईन दस्तावेजों (उपस्थिति पत्रक, जानकारी प्रत्रक, व्यक्तिगत विवरण, अनुप्रमाणन फार्म इत्यादि जो भी लागू हों) के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अहंता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
Police Recruitment: i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। (अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)
(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूचियाँ।
(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र अर्हता प्राप्ति संबंधी विधिवत सूचना पत्र की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां।
अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र/सूचना पत्र प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया गया है।
उक्त तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इत्त विज्ञापन के तहत दर्शित (आयु/आरक्षण) लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(b) अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
छ.ग. के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय होगा। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु आवेदन करने की तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।
शासकीय सेवकों के पुत्र / पुत्रों के संबंध में सतामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता की सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नती संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षों से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
Police Recruitment: आयु सीमा में छूट का क्या है नियम
यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न
i दस्तावेज / प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:- शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
(ii ) विज्ञापन की कंडिका 4(1). 4(ii) (क), (ख), (ग), (घ), (ज). (झ) के अंर्तगत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/ नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
(iii) विज्ञापन की कंडिका 4(ii) (3) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र तथा विधवा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। (iv) विज्ञापन की कंडिका (ii) (च) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट / सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट / राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
(v) विज्ञापन की कंडिका 4(n) (छ) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए “शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार” प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।
(vi) विज्ञापन की कंडिका 4(iv) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए “सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव” का प्रमाण-पत्र।
(vii) विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह की तिथि के प्रमाण स्वरूप विवाह प्रमाण पत्र/नोटराइज्ड शपथ पत्र।
Police Recruitment: नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र
(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम / मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत / अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार “अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
Police Recruitment: आपराधिक अभियोजन :-
(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-
(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो या
(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो या
(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/ किया हो या
(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो या
(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो या
(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो या
viii) परीक्षा / साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो ( या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो या
ix) प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी ( हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष / वीक्षक / प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो या
(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो या
(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।
Police Recruitment: (B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-
(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए यह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या
(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-
(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा और
Police Recruitment: कैसें करें आवेदन
टीपः- यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शारित तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-
(0) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे. प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो और
(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।
(9) अनर्हताः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :-
(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
Police Recruitment: जानिए..एसआई भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख
पीएससी से जारी विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 नवंबर 2024 तय की गई है।