Power Company रायपुर। छत्तीसगढ़ के पावर कंपनी में अब आफिस की टाइमिंग में मनमानी नहीं चलेगी। एचआर की तरफ से आफिस टाइमिंग को लेकर एक परिपत्र जारी किया गया है। इसमें पूरे स्टाफ को टाइमिंग का पूरा ध्यान रखने के लिए कहा गया है। साथ ही लेट होने वालों को चेतवनी भी दी गई है।
छत्तीसगढ़ में सरकारी कार्यलयों में कामकाज की टाइमिंग सुबह 10 से शाम साढ़े 5 बजे तक का है। यह व्यवस्था 2022 से लागू है। बता दें कि 2022 में राज्य में फाइव डे वर्किंग यानी शनिवार और रविवार की छुट्टी लागू करने के साथ ही कार्यालय के समय में बदलाव किया गया था। इसमें कार्यावधि सुबह 10.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक (भोजन अवकाश की अवधि 1.30 बजे से 2.00 बजे तक) निर्धारित किया गया है, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ यह टाइमिंग 03 फरवरी 2022 लागू है।
पावर कंपनी के एचआर की तरफ से जारी परिपत्र में कहा गया है कि यह अनुभव किया जा रहा है कि राज्य पावर कंपनियों के कुछ अधिकारी / कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते हैं, जिससे जिन उद्देश्यों (कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने) की पूर्ति के लिए सभी शनिवार को अवकाश प्रदान किया गया है उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। अतः सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय में में उपस्थित होकर होकर कार्यालयीन अवधि के दौरान गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिये पुनः निर्देशित किया जाता है।
एचआर ने अपने परपित्र में कहा है कि प्रत्येक नियंत्रणकर्ता अधिकारी उपस्थिति पंजी / कार्यालय का समय-समय पर औचक निरीक्षण कर प्रत्येक कार्यदिवस में अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्धारित कार्यालयीन समय में/ के दौरान उपस्थिति सुनिश्चित करेगें। नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा विलंब से उपस्थित होने वाले या निर्धारित अवधि के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने वाले या निर्धारित समय से पूर्व कार्यालय छोड़ने वाले अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
1. कार्यदिवस के दिन निर्धारित समय से आधे घंटे या उससे अधिक देर से आने या निर्धारित समय से आधे घंटे या उससे पूर्व कार्यालय से जाने वाले कर्मियों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उसके आकस्मिक अवकाश खाते से आधे/पूरे एक दिन के अवकाश कटौती की जाएगी, यदि खातें में आकस्मिक अवकाश शेष ना हो, तो उस अवधि के लिए आवेदन के अनुरूप अन्य अवकाश या बिना वेतन के अवकाश स्वीकृत किया जाएगा :-
अ) संबंधित विद्युत कर्मी ने नियंत्रणकर्ता अधिकारी से अपरिहार्य कारणों से देर से आने के लिए पूर्व अनुमति ना ली हो।
ब) संबंधित विद्युत कर्मी, उच्च अधिकारी / नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देश/जानकारी पर अन्य स्थान पर किसी अन्य कार्य पर संलग्न ना हो।
2. यदि विद्युत कर्मी को अल्प समय के लिए भी किसी व्यक्तिगत कार्य से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यालय से बाहर जाना हो, तो नियंत्रक अधिकारी से अनुमति उपरांत आवश्यक प्रविष्टि निर्धारित रजिस्टर में किया जाना आवश्यक है।
3. नियंत्रणकर्ता अधिकारी, एक माह में अधिकतम दो बार निर्धारित समय से आधे घंटे विलंब से आने या निर्धारित समय से आधे घंटे पूर्व कार्यालय छोड़ने की पूर्वानुमति, विद्युत कर्मी द्वारा बताये गये कारणों से संतुष्ट होने पर दे सकते है।
4. विद्युत कर्मी यदि बार-बार निर्धारित कार्यालयीन समय के दौरान अनुपस्थित पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध उपरोक्त कार्यवाही के अलावा नियंत्रक अधिकारी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. यदि उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के दौरान कोई विद्युत कर्मी बिना किसी पूर्वानुमति के कार्य से अनुपस्थित पाये जाते हैं तो उस कर्मी के साथ-साथ नियंत्रणकर्ता अधिकारी भी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के पात्र होंगे।
Power Company एचआर ने परिपत्र में लिखा है कि विद्युत कर्मियों से अपेक्षा है कि वे बेहतर समय प्रबंधन करते हुए नियमित रूप से कार्यालय में निर्धारित समय पर पहुंचने का प्रयास करेगें परंतु अपरिहार्य कारणों (जैसे-ट्रैफिक जाम, वाहन में खराबी, स्वास्थ्यगत आदि) से कभी कार्यालय पहुंचने में विलंब होने की स्थिति स्थिति निर्मित होती है, तो भी वे वाहन सावधानीपूर्वक चलायेगें ताकि उनके परिवार तथा राज्य पॉवर कंपनी को किसी भी प्रकार की अनावश्यक क्षति ना हो। सभी विद्युत कर्मी एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।