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हिट एंड रन में मौत पर 2 लाख, घायलों को 50 हजार: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान, जानें कैसे करें क्लेम

रायपुर (09 अप्रैल 2026): छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों (Road Accidents) के पीड़ितों के लिए राहत भरी खबर है। अगर किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से कोई अनहोनी होती है, तो अब पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप (Transport Minister) ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की “हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना मुआवजा योजना” के तहत राज्य के हर पात्र व्यक्ति को त्वरित सहायता (Quick Relief) पहुंचाई जा रही है।

किसे और कितना मिलेगा मुआवजा (Compensation Amount)

परिवहन विभाग ने इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किए हैं:

  • मृत्यु होने पर: मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता।
  • गंभीर चोट पर: बुरी तरह घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये का मुआवजा।
  • डायरेक्ट बेनिफिट: यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते (Bank Account) में ट्रांसफर की जाएगी।

कौन कर सकता है आवेदन? (Eligibility)

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें (Conditions) तय की गई हैं:

  • मृतक के कानूनी वारिस जैसे पति/पत्नी, माता-पिता या बच्चे आवेदन कर सकते हैं।
  • गंभीर रूप से घायल व्यक्ति स्वयं भी मुआवजे के लिए क्लेम (Claim) कर सकता है।

आवेदन की सरल प्रक्रिया (Step-by-Step Process)

अक्सर जानकारी के अभाव (Lack of awareness) में लोग इस सरकारी मदद से वंचित रह जाते हैं। यहाँ प्रक्रिया दी गई है:

  1. पुलिस सूचना: दुर्घटना के तुरंत बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर (FIR) दर्ज कराएं।
  2. दस्तावेज जमा: निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित एसडीएम (SDM) कार्यालय में जमा करें।
  3. सत्यापन: प्रशासन द्वारा सत्यापन (Verification) के बाद सहायता राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी।

जरूरी दस्तावेज (Required Documents)

आवेदन के साथ इन कागजातों (Documents) को संलग्न करना अनिवार्य है:

  • एफआईआर (FIR) की फोटोकॉपी।
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मेडिकल सर्टिफिकेट।
  • आधार कार्ड/पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र।
  • मृतक से संबंध का प्रमाण पत्र।
  • बैंक पासबुक की कॉपी।

“मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार दुर्घटना पीड़ितों को संबल देने के लिए प्रतिबद्ध है। ‘सावधानी हटी, दुर्घटना घटी’ के मंत्र को याद रखें और नियमों का पालन करें।” — केदार कश्यप, परिवहन मंत्री

सड़क सुरक्षा (Road Safety) के नियमों का पालन करना सबसे जरूरी है, लेकिन किसी अप्रिय घटना की स्थिति में यह योजना परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा (Support) साबित हो रही है। परिवहन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस योजना के प्रति सजग रहें और जरूरतमंदों की मदद करें।

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S. J. Kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में 22 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव । सुदीर्घ करियर में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। जटिल मुद्दों के सरल विश्लेषण और खोजी रिपोर्टिंग के साथ राजनीति, प्रशासन और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में Chaturpost.com में सेवाएं दे रहे हैं।
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