
नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सरकारी सेवकों की गोपनीय चरित्रावली (Confidential Report) को लेकर सख्त रुख अपनाया है । राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) को भरने में किसी भी तरह की देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।
ऑटो-फॉरवर्ड (Auto-Forward) का नया नियम लागू
शासन द्वारा जारी नए परिपत्र (Circular) के अनुसार, आकलन वर्ष 2025-26 से एक नया प्रावधान लागू किया गया है । अब निर्धारित अंतिम तिथि बीतते ही आपका APAR अगले चरण में स्वतः अग्रेषित (Auto-Forward) हो जाएगा । इसका मतलब है कि यदि कर्मचारी या अधिकारी ने समय पर अपना मूल्यांकन पूरा नहीं किया, तो सिस्टम उसे आगे बढ़ा देगा और इसका सीधा असर उनकी सर्विस रिकॉर्ड पर पड़ सकता है ।
APAR के लिए महत्वपूर्ण समय-सीमा (Deadline)
शासन ने हर स्तर के लिए निर्णायक तारीखें (Deadlines) तय कर दी हैं:
- 30 अप्रैल: विभाग द्वारा कर्मचारियों को खाली फॉर्म उपलब्ध कराना ।
- 15 मई: कर्मचारियों द्वारा स्वयं का मूल्यांकन (Self-Appraisal) भरने की अंतिम तिथि ।
- 15 जून: प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer) द्वारा मूल्यांकन पूरा करना ।
- 15 जुलाई: समीक्षक अधिकारी (Reviewing Officer) द्वारा ग्रेडिंग करना ।
- 16 अगस्त: स्वीकार करने वाले अधिकारी द्वारा अंतिम मूल्यांकन ।
SPARROW पोर्टल और ऑफलाइन विकल्प
जिन शासकीय सेवकों की अभी तक SPARROW Portal पर ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है, उनके लिए भी निर्देश स्पष्ट हैं:
- · ऐसे कर्मचारियों का प्रतिवेदन नवीन निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाइन (Manual) माध्यम से लिखा जाएगा ।
- · ऑफलाइन माध्यम में भी निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है ।
लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई
अवर सचिव गोरे लाल भूआर्य द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि समय-सीमा का पालन न करना प्रशासनिक दृष्टि से गंभीर माना जाएगा । यदि किसी भी स्तर पर देरी होती है, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही (Accountability) तय की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी । यह नियम अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर राज्य के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा ।
चतुर नोट: यह आदेश छत्तीसगढ़ के सभी विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और संभागायुक्तों को भेज दिया गया है ताकि इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके ।
डिस्क्लेमर: यह खबर शासन द्वारा जारी आधिकारिक पत्र (File No.:ESTB-109/7/2024-GAD-6) पर आधारित है । किसी भी तकनीकी जानकारी के लिए अपने विभाग के स्थापना अनुभाग से संपर्क करें।
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