कर्मचारी हलचल

CG Pension Rules छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन नियम में बड़ा बदलाव, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना

CG Pension Rules नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है । वित्त विभाग द्वारा जारी इस नई अधिसूचना के बाद अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) की प्रक्रिया से जुड़े नियमों में बदलाव आ गया है ।

क्या हुआ है बदलाव?

वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पेंशन नियम 1976 के प्ररूप 28 (Form 28) के पैराग्राफ 5 में संशोधन किया गया है । इस नियम में जहाँ पहले ‘छह मास’ (6 महीने) शब्द का उल्लेख था, उसे अब बदलकर ‘तीन मास’ (3 महीने) कर दिया गया है

कर्मचारियों पर क्या होगा असर?

यह प्ररूप (Form 28) मुख्य रूप से उन शासकीय सेवकों द्वारा उपयोग किया जाता है जो अपनी इच्छा से रिटायरमेंट यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहते हैं। अब नए संशोधन के तहत:

  • आवेदक को अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से अब केवल 3 महीने की नोटिस अवधि का पालन करना होगा ।
  • पहले यह समय सीमा कई प्रावधानों के तहत 6 महीने की हुआ करती थी, जिसे अब आधा कर दिया गया है ।

यह आदेश राज्यपाल के नाम से 10 अप्रैल 2026 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा

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CG Pension Rules Amendment

S. J. Kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में 22 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव । सुदीर्घ करियर में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। जटिल मुद्दों के सरल विश्लेषण और खोजी रिपोर्टिंग के साथ राजनीति, प्रशासन और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में Chaturpost.com में सेवाएं दे रहे हैं।
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