
CSPDCL रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली बकायादारों का कनेक्शन काटने में नियमों का पालन नहीं किए जाने की शिकायतों को राज्य विद्युत नियामक आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने इस मामले में बिजली वितरण कंपनी के अफसरों को नोटिस जारी किया था। पेशी मे आयोग की कोर्ट में पहुंचे बिजली कंपनी के अफसरों ने जवाब पेश किया, लेकिन आयोग उससे संतुष्ट नहीं हुआ। मामले की सुनवाई अगले महीने फिर से होगी।
नियमों का पालन नहीं होने की शिकायत
आयोग को शिकायत मिली है कि बकायादारों का बिजली कनेक्शन काटने के मामले में नियमों का पालन नहीं रहा है। नियम है कि बिल जमा करने की अंतिम तारीख के 15 दिन बाद ही कनेक्शन काटा जा सकता है, लेकिन कंपनी निर्धारित समय से पहले ही कनेक्शन काट दे रही है।
भेदभाव की शिकायतों पर गंभीर
बिजली कनेक्शन काटने में भी भेदभाव किया जा रहा है। आरोप है कि बड़े बकायादारों की बिजली नहीं काटी जा रही है, केवल छोटे बकायादारों की ही बिल गुल हो रही है। इस पर आयोग ने कंपनी के अफसरों से इस शिकायत की सच्चाई जाननी चाही। पूछा कि क्या सिर्फ छोटे बकायादारों का ही कनेक्शन कटा जा रहा है। आयोग ने 15 दिन से पहले बिजली काटे जाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है।
बिजली काटने पर रोक
आयोग ने फिलहाल बिजली कनेक्शन काटने पर रोक लगाते हुए पेशी की तारीख बढ़ा दी है। साथ ही अफसरों को निर्देश दिया है कि अगली पेशी में लिखित में यह जानकारी लेकर आएं कि अब तक जितने लोगों की बिजली काटी गई है वह किस प्रक्रिया के तहत काटी गई है।
आयोग ने कनेक्शन कटाने का आधार पूछा है। साथ ही इसकी भी जानकारी मांगी है कि बड़े बकायेदारों के भी कनेक्शन कट किए गए हैं या नहीं। जमा करने के बाद कितने दिन में कनेक्शन जोड़ रहे हैं।






