Chhattisgarhप्रमुख खबरेंमुख्य पृष्ठ

High Court छत्तीसगढ़ सरकार को हाईकोर्ट से लगा झटका: इस नियुक्ति कोर्ट ने किया खारिज, पद से हटाने के निर्देश

High Court  बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार को हाईकोर्ट के एक फैसले से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरकार की तरफ की गई एक नियुक्ति को गलत ठहरा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नियुक्ति निरस्त कर अफसर को पद से हटाने का निर्देश दिया है।

फार्मेसी काउंसिल का मामला

हाईकोर्ट ने जिस नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश दिया है, वह स्टेट फार्मेसी काउंसिल से जुड़ा है। डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार के रुप में अश्विनी गुरडेकर की नियुक्ति को गलत ठहराया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें पद से हटाने का आदेश सरकार को दिया है।

राकेश गुप्ता ने दाखिल की थी याचिका

इस मामले में डॉ. राकेश गुप्ता ने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसमें उन्होंने स्वास्थ्य सचिव, डॉयरेक्टर और स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ अश्विनी गुरडेकर को पार्टी बनाया था।

High Court नियमानुसार नियुक्ति गलत

डॉ. राकेश गुप्‍ता ने वकील के जरिये अश्विनी गुरडेकर की काउंसिल के रजिस्‍ट्रार के रुप में नियुक्ति को चुनौती दी थी, जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। चतुरपोस्‍ट.कॉम

S. J. Kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में 22 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव । सुदीर्घ करियर में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। जटिल मुद्दों के सरल विश्लेषण और खोजी रिपोर्टिंग के साथ राजनीति, प्रशासन और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में Chaturpost.com में सेवाएं दे रहे हैं।
Back to top button