
कांकेर (Chaturpost.com): छत्तीसगढ़ में होने वाली आगामी जनगणना (Census) को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। कांकेर जिले के कलेक्टर और प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी, निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने एक महत्वपूर्ण आदेश (Official Order) जारी किया है।
इस आदेश के तहत, जनगणना कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश (Leave) पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन का लक्ष्य इस राष्ट्रीय कार्य को बिना किसी बाधा के समय पर पूरा करना है।
इन तारीखों के बीच नहीं मिलेगी छुट्टी
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, जिले के सभी मास्टर ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स, प्रगणकों (Enumerators) और पर्यवेक्षकों की छुट्टियां 15 अप्रैल से 10 जून 2026 तक प्रतिबंधित रहेंगी। इसके अलावा (Moreover), इस अवधि के दौरान कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय (Headquarters) नहीं छोड़ सकेगा।
विशेष परिस्थिति में ही मिलेगी राहत
हालांकि (However), विशेष परिस्थितियों में अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए नियम तय किए गए हैं:
- जिला स्तर के अधिकारियों को कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी।
- तहसील स्तर के प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को अनुविभागीय जनगणना अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी।
RTI के दायरे से बाहर होगी आपकी जानकारी
जनगणना के दौरान आम नागरिकों से जो भी डेटा (Data) लिया जाएगा, वह पूरी तरह गोपनीय (Confidential) रहेगा। सबसे खास बात यह है कि यह जानकारी सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे में भी नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त (Additionally), इन आंकड़ों को किसी भी अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया जा सकेगा।
जनगणना 2026 की मुख्य बातें:
- 33 बिंदुओं पर सर्वे: पहले चरण में मकान, सुविधाएं और संसाधनों से जुड़े 33 सवाल पूछे जाएंगे।
- डोर-टू-डोर कैंपेन: प्रगणक घर-घर जाकर परिवार की विस्तृत जानकारी जुटाएंगे।
- गोपनीयता: नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखने का कानूनी प्रावधान है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनसहभागिता (Public Participation) के बिना जनगणना का यह विशाल कार्य सफल नहीं हो सकता। यदि आप भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, तो नियमों का पालन अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ की ऐसी ही सटीक खबरों के लिए Chaturpost.com के साथ जुड़े रहें।
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