
रायपुर (Chaturpost News Desk): छत्तीसगढ़ में सरकार ने अपनी जीरो टालरेंस की नीति को और मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो सेवा भर्ती नियम, 2014 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं । सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की तरफ से जारी ताजा (06 मई) अधिसूचना (Amendment Notification) के अनुसार, एजेंसी की संरचना में बदलाव करते हुए कुछ महत्वपूर्ण पदों की संख्या बढ़ाई गई है और नए पद जोड़े गए हैं ।
यह कदम राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता (Administrative Transparency) लाने और जांच प्रक्रियाओं को गति देने के उद्देश्य से उठाया गया है। आइए विस्तार (In Detail) से जानते हैं कि मूल भर्ती नियमों में क्या बदलाव हुए हैं।
नए पद और संरचना में बदलाव (Structural Changes)
ताजा संशोधन (Latest Amendment) के माध्यम से सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम को और अधिक सशक्त बनाया है। सबसे बड़ा बदलाव अनुसूची-एक में किया गया है, जहां अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Additional Superintendent of Police) के नए पद को औपचारिक रूप से सेवा नियमों में शामिल कर लिया गया है ।
पदों की संख्या में हुआ ये संशोधन
राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, पुराने नियमों (Original Rules 2014) की तुलना में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
- श्रेणी 02: पदों की संख्या 01 से बढ़ाकर अब 02 कर दी गई है ।
- श्रेणी 16: यहां पदों की संख्या को 04 से बढ़ाकर 05 किया गया है ।
- श्रेणी 19: इस वर्ग में महत्वपूर्ण वृद्धि करते हुए पदों की संख्या 06 से सीधे 10 कर दी गई है ।
- श्रेणी 20: यहां पदों की संख्या 12 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है ।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) का नया पद
संशोधन के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद को प्रथम श्रेणी (Class-I) के अंतर्गत रखा गया है । इस पद के लिए वेतनमान (Pay Scale) लेवल-13 निर्धारित किया गया है । नियम यह स्पष्ट करते हैं कि इस पद की पूर्ति 100% गृह (पुलिस) विभाग से स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति (Transfer/Deputation) के माध्यम से की जाएगी ।
मूल भर्ती नियम (Basic Rules) और पात्रता
ACB में भर्ती तीन मुख्य तरीकों से होती है:
- सीधी भर्ती (Direct Recruitment): प्रतियोगी परीक्षा या चयन के माध्यम से ।
- पदोन्नति (Promotion): सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा ।
- प्रतिनियुक्ति (Deputation): अन्य सेवाओं से स्थानांतरण के माध्यम से ।
आयु सीमा और छूट (Age Limit & Relaxation): सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण विज्ञापन के वर्ष की पहली जनवरी से किया जाता है । आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है । महिला अभ्यर्थियों के लिए यह छूट 10 वर्ष तक की है ।
भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार
छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार निवारण के लिए बनाई गई इस विशेष इकाई (Special Unit) के नियमों में बदलाव यह दर्शाता है कि सरकार जांच के दायरे को और अधिक व्यापक बनाना चाहती है। पदों की संख्या बढ़ने से लंबित मामलों (Pending Cases) के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।
चतुरपोस्ट (Conclusion)
यह संशोधन न केवल विभाग की कार्यक्षमता (Efficiency) बढ़ाएगा, बल्कि नए अधिकारियों के आगमन से जांच की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित यह जानकारी प्रदेश के उन पुलिस अधिकारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो ACB में अपनी सेवा देने के इच्छुक हैं।डिस्क्लेमर: यह खबर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं (Notification No. F.No. RULE/247/2025-GAD-7-Part(1)) पर आधारित है । किसी भी आधिकारिक निर्णय से पहले कृपया शासन की वेबसाइट का अवलोकन करें।
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