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Chhattisgarh में सरकारी नौकरी के नियम बदले, भृत्य से लेकर इंजीनियर तक की योग्यता में हुआ भारी फेरबदल; देखें नई लिस्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department – GAD) ने राज्य में होने वाली सीधी भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया है । विभाग की तरफ से जारी नए प्रारूप के अनुसार, राज्य के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पदों (जैसे भृत्य, चौकीदार) से लेकर द्वितीय और तृतीय श्रेणी के तकनीकी व गैर-तकनीकी पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Educational Qualification) को पूरी तरह से संशोधित और नए सिरे से निर्धारित कर दिया गया है ।

इस बड़े फैसले के बाद अब राज्य के अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों पर होने वाली आगामी सीधी भर्ती (Direct Recruitment) की पूरी प्रक्रिया बदल जाएगी । सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) मंत्रालय द्वारा इस संबंध में सभी विभागों से बेहद कम समय-सीमा (Time Limit) के भीतर अनिवार्य रूप से अभिमत (Opanions) मांगा गया है ।

क्यों पड़ी योग्यता नियमों में बदलाव की जरूरत? (The Need for Revision)

दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार के अलग-अलग विभागों में समान पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित थीं, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान अक्सर कानूनी अड़चनें और विवाद (Recruitment Disputes) सामने आते रहते थे। इसी विसंगति को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से और आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार द्वारा एक व्यापक नीतिगत प्रारूप तैयार किया गया है ।

इस नए मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य ‘समान पद के लिए समान योग्यता’ (Equal Post, Equal Qualification) का नियम लागू करना है । विभाग ने साफ कर दिया है कि पदों के समूहों का यह वर्गीकरण केवल समान अर्हता लागू करने के लिए है, इसका कर्मचारियों के मौजूदा वेतनमान (Pay Scale) से कोई संबंध नहीं होगा ।

विभागों को मिला अल्टीमेटम: 25 मई 2026 तक देना होगा जवाब

सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव आर.पी. त्रिपाठी द्वारा हस्ताक्षरित इस अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र में समय-सीमा (Time-Limit) का विशेष उल्लेख है । इससे पहले विभाग ने 24 मार्च 2026 को भी एक समसंख्यक पत्र भेजकर सभी प्रशासनिक विभागों से 7 दिनों के भीतर उनका अभिमत मांगा था ।

चूंकि कई विभागों ने नियत समय पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए अब कड़ी चेतावनी के साथ अंतिम रिमाइंडर (Final Reminder) जारी किया गया है । नए आदेश के मुताबिक, सभी विभागों को 25 मई 2026 तक हर हाल में अपना अभिमत सौंपना होगा । यदि कोई विभाग इस समय-सीमा के भीतर जवाब नहीं देता है, तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस नए नियम और प्रारूप से पूरी तरह सहमत है और इसे स्वतः लागू कर दिया जाएगा ।

प्रशासकीय भर्ती नियमों में होगा ‘स्वतः संशोधन’ (Automatic Amendment in Recruitment Rules)

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी इस सर्कुलर में एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु का उल्लेख किया गया है । इस नए नियम के प्रभावी होने के बाद सभी विभागों के पुराने भर्ती नियमों (Recruitment Rules) को बदलने की आवश्यकता होगी ।

जब तक प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर नियमों में औपचारिक संशोधन की कार्यवाही पूरी नहीं कर लेते, तब तक के लिए सभी विभागों के पुराने भर्ती नियम इस नए आदेश के जारी होते ही स्वमेव संशोधित’ (Automatically Amended) माने जाएंगे । इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में रोजगार के जो भी नए विज्ञापन (Job Advertisements) जारी होंगे, उनमें भर्ती की पूरी कार्रवाई इसी नई निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही की जाएगी ।

पदों के अनुसार नई शैक्षणिक योग्यता की पूरी सूची (Post-wise New Eligibility Criteria)

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी नियम पुस्तिका में कुल 38 प्रकार के अलग-अलग पदों को शामिल करते हुए उन्हें अलग-अलग समूहों (Groups) में वर्गीकृत किया है । आइए जानते हैं प्रमुख पदों के लिए क्या योग्यता तय की गई है:

1. चतुर्थ श्रेणी पद (Group-4 Non-Technical): भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, माली आदि

अब तक कई विभागों में भृत्य या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 5वीं या 8वीं पास की योग्यता मांगी जाती थी। लेकिन नए प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित पदों के लिए योग्यता बढ़ा दी गई है:

  • पद शामिल: भृत्य, चौकीदार, चैनमेन, प्रोसेस सर्वर, स्वीपर, माली (गार्डनर), केयर टेकर, रसोईया/अर्दली और हेल्पर ।
  • नई योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल या बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

2. तृतीय श्रेणी पद (Group-3 Non-Technical): पटवारी और छात्रावास अधीक्षक

  • पटवारी और छात्रावास अधीक्षक (Hostel Superintendent): इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को एक समान कर दिया गया है ।
  • नई योग्यता: मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा (One Year Computer Diploma) होना अनिवार्य है ।

3. पुलिस, जेल और वन विभाग के मैदानी पद (Group-3 Non-Technical)

  • पद शामिल: आरक्षक (Police Constable), जेल प्रहरी (Jai Prahari), और वनरक्षक (Forest Guard) ।
  • नई योग्यता: इसके लिए भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण रखी गई है । इसके अलावा, संबंधित विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार शारीरिक अर्हताएं (Physical Eligibility) पूरी करना जरूरी होगा ।

4. मंत्रालय और विभागाध्यक्षों के महत्वपूर्ण क्लैरिकल पद (Group-2 Non-Technical)

डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर सहायक ग्रेड-3 तक के क्लैरिकल स्टाफ के लिए कड़े मापदंड और कंप्यूटर स्किल टेस्ट की गति तय की गई है:

  • डाटा एंट्री ऑपरेटर / कम्प्यूटर ऑपरेटर: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री, कंप्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा, और कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी व अंग्रेजी मुद्रलेखन में 8,000 की-डिप्रेशन (Key Depression) प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र (कौशल परीक्षा अनिवार्य) ।
  • सहायक ग्रेड-3 (Assistant Grade-3): मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण, कंप्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा, और हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग में 5,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना आवश्यक है ।
  • शीघ्रलेखक (Stenographer): मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होने के साथ हिंदी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति तथा कंप्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ 10,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की डाटा एंट्री गति अनिवार्य की गई है ।
  • स्टेनो टायपिस्ट (Steno Typist): स्नातक उत्तीर्ण, हिंदी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति, कंप्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा और टाइपिंग में 5,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति ।

5. तकनीकी पद (Technical Posts – Group 2 & 3)

  • सहायक प्रोग्रामर (Assistant Programmer): मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस / सूचना प्रौद्योगिकी) / एम.सी.ए. (MCA) या समकक्ष उपाधि; अथवा कम्प्यूटर साईंस / आईटी में बी.ई. या बी.टेक (B.E. / B.Tech) डिग्री ।
  • उप अभियंता सिविल (Sub Engineer – Civil): सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक डिग्री ।
  • उप अभियंता विद्युत/यांत्रिकी (Sub Engineer – Electrical/Mechanical): मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक डिग्री ।

इन विभागों को छोड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगा नियम

छत्तीसगढ़ शासन का यह नया योग्यता मापदंड (New Eligibility Criteria) व्यापक स्तर पर राज्य के लगभग सभी हिस्सों और विभागों में लागू होने जा रहा है । हालांकि, कुछ विशिष्ट विभागों को इस सामान्य नियम से बाहर रखा गया है ।

  • अपवाद वाले विभाग: विधि और विधायी कार्य विभाग (Law Department), जेल विभाग, परिवहन विभाग (Transport Department), और स्वयं सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के कुछ विशिष्ट संवर्गों को छोड़कर यह नियम मंत्रालय के समस्त विभागों पर लागू होगा ।
  • कहां-कहां लागू होगा: यह नियम शासन के समस्त विभागों, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल (बिलासपुर), समस्त विभागाध्यक्षों (HODs), समस्त संभागीय आयुक्तों (Divisional Commissioners), समस्त जिला कलेक्टर्स और सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEOs) के अधीन होने वाली सीधी भर्तियों पर पूरी तरह बाध्यकारी होगा ।

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छत्तीसगढ़ सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फैसले से जहां एक ओर सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता आएगी, वहीं दूसरी ओर योग्यता का स्तर सुधरने से शासकीय कार्यों की गुणवत्ता में भी भारी वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। युवाओं को अब नए विज्ञापनों के आने से पहले इन बदले हुए नियमों के अनुरूप खुद को तैयार करना होगा।

S. J. Kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में 22 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव । सुदीर्घ करियर में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। जटिल मुद्दों के सरल विश्लेषण और खोजी रिपोर्टिंग के साथ राजनीति, प्रशासन और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में Chaturpost.com में सेवाएं दे रहे हैं।
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