
ATF रायपुर | छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के विमानन क्षेत्र (Aviation Sector) को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और आम यात्रियों को राहत देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य शासन द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, हवाई ईंधन यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाले वैट (VAT) की दरों में भारी कटौती की गई है।
क्या है सरकार का आदेश?
छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15-ख के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह रियायत दी है। अधिसूचना के मुताबिक, ATF पर लगने वाले कर की सीमा को इस तरह से घटाया गया है कि अब प्रभावी टैक्स की दर मात्र 4 प्रतिशत रह जाएगी।
कब से कब तक प्रभावी?
यह नई दरें आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी और 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।
आम जनता और प्रदेश को क्या होगा फायदा?
- सस्ता होगा हवाई टिकट: विमानन कंपनियों के लिए ईंधन का खर्च सबसे बड़ा होता है। टैक्स कम होने से हवाई किराए में कमी आने की पूरी संभावना है।
- बढ़ेगी एयर कनेक्टिविटी: कम टैक्स के कारण नई एयरलाइंस छत्तीसगढ़ के शहरों (रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर) से अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित होंगी।
- पर्यटन और व्यापार को गति: हवाई यातायात सुलभ और सस्ता होने से राज्य में निवेश, व्यापार और पर्यटन क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा।
साय सरकार का यह कदम छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख विमानन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।








