
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं (Power Consumers) के लिए एक राहत भरी और बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद अब छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने इसका आधिकारिक और संशोधित आदेश (Official Order) भी जारी कर दिया है।
हमारी वेबसाइट chaturpost.com के पाठकों को हम विशेष रूप से बताना चाहते हैं कि आधिकारिक पत्र (क्रमांक 02-11/MBBS-2026/2382, दिनांक 1 जुलाई 2026) के अनुसार, ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना 2026’ की अवधि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। पहले इस योजना की मियाद को बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 किया गया था, जिसे अब पुनरीक्षित (Revise) करते हुए 30 सितंबर 2026 तक लागू कर दिया गया है।
28 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ
प्रदेश में वर्तमान में लगभग 28.42 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर करीब 1,566 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया (Outstanding Bill) है। इन सभी डिफाल्टर और आम उपभोक्ताओं को वित्तीय संकट से उबारने के लिए राज्य सरकार द्वारा 12 मार्च 2026 को इस जनकल्याणकारी योजना की शुरुआत की गई थी। इस समय-सीमा विस्तार (Deadline Extension) के बाद अब बकायादार उपभोक्ताओं को लगभग 757 करोड़ रुपये की भारी छूट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।
योजना के मुख्य पात्रता बिंदु और नियम (Key Eligibility Criteria):
पॉवर कंपनी द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के तहत इस योजना के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं:
- लक्षित श्रेणियां (Targeted Categories): यह विशेष छूट मुख्य रूप से बीपीएल (BPL), अशासकीय निम्न दाब घरेलू (Non-Government Low Tension Domestic) और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए ही वैध की गई है।
- कट-ऑफ डेट (Cut-off Date): इस योजना के दायरे में केवल वही बिजली बिल आएंगे, जो 31 मार्च 2023 की स्थिति में बकाया (Pending) थे। उसके बाद के बिलों पर यह नियम प्रभावी नहीं होगा।
- मूल रकम पर गणना (Principal Amount Calculation): छूट की सटीक गणना बकाया बिजली बिल की केवल मूल राशि (Principal Amount) को आधार मानकर की जाएगी। इसमें अधिभार यानी सरचार्ज (Surcharge/Interest) को शामिल नहीं किया गया है।
- ब्याज में अतिरिक्त राहत (Surcharge Waiver): मूल राशि पर मिलने वाली इस बड़ी छूट के साथ-साथ, ब्याज (अधिभार) की राशि में जो रियायत दी जाएगी, उसकी गणना चालू माह के देयक (Current Month Bill) के सरचार्ज के आधार पर तय की जा रही है।
‘मोर बिजली ऐप’ पर ऑनलाइन पंजीकरण है अनिवार्य (Registration via App)
यदि आप भी इस योजना के तहत अपने पुराने बकाया बिलों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी (Digital and Transparent) रखा गया है। उपभोक्ताओं को छूट का लाभ लेने के लिए अनिवार्य रूप से ‘मोर बिजली ऐप‘ (Mor Bijli App) पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration) कराना होगा। बिना ऐप रजिस्ट्रेशन के इस छूट का लाभ उठा पाना संभव नहीं होगा।
मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) राजेंद्र प्रसाद द्वारा जारी इस आदेश के बाद अब बिजली विभाग के मैदानी अमले को भी शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तक कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रह सके।
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