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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: अब उद्योगों में नौकरी करने पर मिलेगा विशेष अनुदान, देखें सरकार की अधिसूचना

Employment Grant नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोल दिए हैं। राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए ‘छत्तीसगढ़ उद्योग रोजगार एवं प्रशिक्षण अनुदान नियम, 2025’ को आधिकारिक मंजूरी दे दी है । यह नियम राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के क्रियान्वयन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है ।

नियमों का उद्देश्य और दायरा

सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देना और स्थानीय निवासियों को स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है । यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं । इसके तहत अब उद्यमों को अपने यहाँ कार्यरत पात्र कर्मचारियों के लिए अनुदान प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी ।

आवेदन और प्रशिक्षण वृत्ति (Training Stipend) का प्रावधान

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रशिक्षण वृत्ति की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की प्रक्रिया दो किश्तों में पूरी की जाएगी । Furthermore, किसी भी कर्मचारी को जीवनकाल में केवल एक बार ही प्रशिक्षण वृत्ति का लाभ मिलेगा ।

  • प्रथम किश्त: कर्मचारी की नियुक्ति के 1 वर्ष पूरे होने पर दी जाएगी । इसमें पिछले 1 वर्ष के औसत मासिक वेतन का 50% या 7,500 रुपये, जो भी कम हो, देय होगा ।
  • द्वितीय किश्त: प्रथम किश्त की गणना अवधि के 6 माह बाद औसत मासिक वेतन का 50% या 7,500 रुपये की राशि देय होगी ।

प्रक्रिया और पारदर्शिता (Application Process)

Moreover, आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे । उद्यमों को अपनी जानकारी के साथ शपथ-पत्र (Affidavit) देना अनिवार्य होगा ।

अनियमिता पर वसूली (Penalty and Recovery)

सरकार ने इस योजना में कड़े नियम भी बनाए हैं। यदि किसी औद्योगिक इकाई द्वारा तथ्य छिपाकर या गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया जाता है, तो उनसे अनुदान की राशि 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूली जाएगी । In addition, यह वसूली ‘भू-राजस्व के बकाया’ के समान की जाएगी, जो इस योजना की गंभीरता को दर्शाता है ।

अपील का अधिकार

यदि कोई उद्योग इकाई जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वे अपील कर सकते हैं । इसके लिए आवेदन आदेश के 45 दिनों के भीतर करना होगा । अपील के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को 2,000 रुपये और अन्य उद्योगों को 5,000 रुपये का शुल्क जमा करना होगा ।

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Conclusion: यह नई नीति छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को ‘Skill Development’ और रोजगार से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगी। अधिक जानकारी के लिए उद्यमी उद्योग संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं ।

Employment Grant

S. J. Kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में 22 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव । सुदीर्घ करियर में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। जटिल मुद्दों के सरल विश्लेषण और खोजी रिपोर्टिंग के साथ राजनीति, प्रशासन और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में Chaturpost.com में सेवाएं दे रहे हैं।
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