
रायपुर। छत्तीसगढ़ âÚकी विष्णुदेव साय सरकार (Chhattisgarh Government) ने राज्य के न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों के लिए एक बेहद शानदार और बड़ी खुशखबरी दी है। प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के न्यायिक अधिकारियों (Judicial Officers) के महंगाई भत्ते यानी Dearness Allowance (DA) में बढ़ोतरी करने का एक महत्वपूर्ण एवं आधिकारिक आदेश (Official Order) जारी कर दिया है। सरकार के इस बड़े फैसले से राज्य के जजों और न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सैलरी में अब बंपर इजाफा होने जा रहा है।
विधि और विधायी कार्य विभाग (Law and Legislative Affairs Department), मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी किए गए राजपत्र (Gazette) के अनुसार, प्रदेश में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (2nd National Judicial Pay Commission) की सिफारिशों के तहत वेतन पाने वाले सभी अधिकारियों को इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का सीधा लाभ मिलेगा।
Dearness Allowance: अब 58% से बढ़कर 60% हुआ महंगाई भत्ता
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना (Notification) के मुताबिक, राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों को मिलने वाले मौजूदा महंगाई भत्ते की दर को 58% से बढ़ाकर सीधे 60% कर दिया है। इस प्रकार उनके डीए (DA Hiked) में सीधे 2 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
कब से मिलेगा फायदा (Effective Date): यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 (01.01.2026) से लागू माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि न्यायिक अधिकारियों को पिछले महीनों का एरियर (Arrears) भी दिया जाएगा।
केंद्र सरकार के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया निर्णय
इस बड़े प्रशासनिक निर्णय (Administrative Decision) के पीछे की मुख्य वजह केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लिया गया एक फैसला है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance), व्यय विभाग द्वारा बीते 22 अप्रैल 2026 को केंद्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी। इसी के परिणामस्वरूप (Consequent) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम पर और आदेशानुसार विधि विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत (SUSHMA SAWANT, Principal Secretary) द्वारा यह नया आदेश जारी किया गया है।
कर्मचारियों और अधिकारियों में खुशी की लहर
छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के डीए (DA News Chhattisgarh) से जुड़े हर अपडेट पर हमेशा नजर बनी रहती है। ऐसे में न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए राजपत्र में प्रकाशित यह असाधारण (Extraordinary) आदेश उनकी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करेगा। सूत्रों के अनुसार, राज्य शासन के इस त्वरित फैसले (Quick Decision) के बाद न्यायिक संगठनों और प्रशासनिक हलकों में काफी सकारात्मक माहौल देखा जा रहा है।

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