Coal scam: रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो (EOW-ACB) ने कोयला घोटला में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू (IAS Ranu Sahu), आईएएस समीर विश्नोई (IAS Sameer Vishnoi) और राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर और मुख्यमंत्री की तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया (Saumya Chourasiya) के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज किया है। तीनों अफसरों के खिलाफ दर्ज अलग-अलग एफआईआर में ईओडब्ल्यू-एसीबी ने कथिततौर पर भ्रष्टाचार (Corruption) की कमाई से खरीदे गए संपत्तियों की जानकारी भी दर्ज की है। तीनों अफसरों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।
लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए अपने ज्ञात आय के स्त्रोत से काफी अधिक मूल्य की संपत्ति अर्जित कर स्वयं को साशय समृद्ध करना पाया गया है। सौम्या चौरसिया का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-13 (1) बी, 13 (2) भ्र.नि.अधि. 1988 का अपराध घटित करना पाया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सौम्या चौरसिया, (डिप्टी कलेक्टर) ततकालीन उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के विरूद्ध अपराध धारा-13 (1) बी, 13 (2) भ्र.नि.धि. 1988 यथा संशोधित अधिनियम 2018 के तहत् पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
रानू साहू वर्ष 2010 की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। सी.ई.ओ., नगर पालिक निगम बिलासपुर, कलेक्टर, बालोद, कलेक्टर कोरबा एवं कलेक्टर रायगढ़ के पद पर पदस्थ रहीं है। रानू साहू जुलाई 2021 से जुलाई 2022 तक कलेक्टर कोरबा के रूप में पदस्थ रहीं जिनके द्वारा लोकसेवक के रूप में कार्य करते हुये ज्ञात आय के स्त्रोत से काफी अधिक मात्रा में स्वयं एवं परिवार के सदस्य के नाम से करोड़ो रूपयों की अचल संपत्तियां अर्जित किये जाने की सूत्र सूचना का गोपनीय सत्यापन किया गया।
रानू साहू के द्वारा सूर्यकांत तिवारी एवं उसके सिंडीकेट के सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक षड़यंत्र करते हुए कोयला ट्रांसपोर्टरों से डी.ओ. एवं टी.पी. परमिट जारी किये जाने के लिए 25 रुपये प्रतिटन की अवैध वसूली में सक्रिय सहयोग प्रदान करने एवं उससे लाखों रूपये का असम्यक लाभ प्राप्त करने का आरोप है। रानू साहू के द्वारा जहां भी पदस्थ रहीं हैं, वहां पर किसी न किसी माध्यम से भ्रष्टाचार कर स्वयं को आर्थिक रूप से समृद्ध करती रहीं है। रानू साहू द्वारा अपने एवं परिवार के सदस्यों के नाम पर वर्ष 2015 से अक्टुबर 2022 तक लगातार अचल संपत्ति क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है।
01. ग्राम पदमपुर, प.ह.नं. 42 रा.नि.मं. सिहावा, तहसील नगरी, में ख.नं.-202/ 2 का टुकड़ा रकबा -0.05, हे. (506 वर्गमीटर) भूमि लगभग 4,49,639 रू में लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय करने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
02. महासमुंद प.ह.नं.-42, सरल क्र. 16, रा.नि.म. महासमुंद तहसील महासमुंद जिला महासमुंद में ख.नं.-86/8, रकबा-0.216 हे. , ख.नं. -1496 /11 रकबा-0.0300 हे. की भूमि 991465 रू में लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय करने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
03. ग्राम पंचायत कुर्रा, रा.नि.मं.-नवापारा विकासखण्ड अभनपुर जिला रायपुर में ख.नं-555/3 रकबा-0.12 हे. भूमि लगभग 989950 रू में लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
04. ग्राम खरोरा, रा.नि.म.ं खरोरा, महासमुंद तहसील महासमुंद में खसरा नं. 1594/1, रकबा 0.45 हे. भूमि लगभग 1547310 रू में लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
05. ग्राम बगौद, प.ह.नं.-22, रा.नि.मं., तहसील कुरूद, जिला-धमतरी ग्राम पंचायत बगौद, विकास खण्ड कुरूद में ख.क्र. 1567 का टुकड़ा रकबा 0.86 हे. भूमि लगभग 1031881 रू में लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय करने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
06. ग्राम बंजारी प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. व तहसील कुरूद जिला धमतरी में ख.नं.- 881 का टुकड़ा रकबा 0.70 हे.ए ख.नं.-885 रकबा 0.04 हे. भूमि लगभग 1060677 रू में लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
07. ग्राम सिर्री प.ह.नं. 12, राजस्व निरीक्षक मडल कुरूद तहसील व जिला धमतरी में ख.नं.- 1607 का टुकड़ाएरकबा 0.04 हे. ख.नं.-1545 रकबा 0.02 हे भूमि लगभग 130991 रू में लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय करने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
08. ग्राम नायकबांधा, प.हं.न.-23, रा.नि.मं. अभनपुर जिला रायपुर में ख.नं.- 1460/2 का भाग रकबा 0.21 हे.ए ख.नं.-1462/2 का भाग रकबा 0.18 हे भूमि 304173 रू में अरूण साहू एवं लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
09. ग्राम तुलसी, प.ह.नं.-41, रा.नि.मं. रायपुर तहसील व जिला रायपुर में ख.नं.- 398/1 ख.नं.-407/8, कुल रकबा 4100 हे. भूमि लगभग 42,50,000 रू में अरूण साहू एवं लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकरी प्राप्त हुयी है।
10. जनपद व रा.नि.मं. अंडा जिला दुर्ग में ख.नं.- 562 रकबा 0.190 हे. भूमि लगभग 415653 रू में अरूण साहू, लक्ष्मी साहू, पूनम साहू एवं पंकज साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
11. ग्राम-डूण्डा प.ह.नं.-118/51 रायपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास योजना क्र. 04 कमल विहार सेक्टर 06, में भूखण्ड क्रमांक-56 ग, ख. क्र.-6 एवं 23 रकबा 162.600 भूमि 1876720 रू में लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
12. ग्राम लभराखुर्द प.ह.नं.-44 सरल क्र. 20, रा.नि.मं. महासमुंद तहसील महासमुंद जिला- महासमुंद छ.ग. में ख.क्र.-101/3 रकबा 0.10. हे., खसरा क्रमांक 101/4 रकबा 0.010 हे. भूमि 4,35,500 रू में लक्ष्मी साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
13.ग्राम पटेवा, प.ह.नं.-30, रा.नि.मं. नवापारा, तहसील नवापारा, जिला रायपुर (छ.ग.) में खसरा क्र.-1149/1 की भूमि रकबा-0.86 हे., को अरूण कुमार साहू, पंकज साहू एवं पूनम साहू के नाम से 2382990 रू में क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
14. कलमीदादर तहसील बागबहरा जिला महासमुंद में खसरा क्रमांक -69/2, 71/1, 72/1, 73, 105, 106, 107, 109, 117, 119, 156, 157, 107 रकबा 7.04 हे. भूमि लगभग 40 लाख रू में अरूण साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
15.कलमीदादर, तहसील बागबहरा, जिला-महासमुंद में ख.क्र.108/1 रकबा 0.2800 हे.,ख.नं.- 108/2, रकबा 0.2800 हे. एवं ख.नं.-155, रकबा 1.0700 की भूमि लगभग 12,85,000 रू में सालिनी साहू एवं अन्य के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
16.कलमीदादर, तहसील बागबहरा, जिला-महासमुंद में खसरा क्र.-158, 159/1, 159/2, 163/2, 164, 165, 171 कुल रकबा 3.35 की भूमि लगभग 25,00,000 लाख रू में पंकज साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। उक्त संपत्ति वर्ष 2004 में क्रय किया जाना पता चला है, जो पैतृक संपत्ति हो सकती है।
17.कलमीदादर, तहसील बागबहरा, जिला-महासमुंद में खसरा क्र. – 52/3, 115, 123, 124, 163/1, 163/3, 163/4, 61 कुल रकबा 3.52 की भूमि लगभग 30,00,000 लाख रू में क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
18. टिकरापारा रायपुर में खसरा नं. 271/10 रकबा 1500 वर्गफीट की भूमि लगभग 48,80,000 रू में अरूाण साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
19. ग्राम आसरा तहसील छुरा जिला गरियाबंद में खसरा नंबर-416, 479, 478, 490/1, कुल रकबा 0.75 हे. की भूमि लगभग 10,00,000 रू में स्वयं के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
20. ग्राम आसरा तहसील छुरा जिला गरियाबंद में खसरा नंबर-480, 481, 484/1, 484/3, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 498/3 कुल रकबा 1.72 हेक्टे. की भूमि लगभग 18,00,000 रू में स्वयं के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
21.ग्राम आसरा तहसील छुरा जिला गरियाबंद में खसरा नंबर- 498/1 एवं 498/2 कुल रकबा 0.4100 की भूमि लगभग 5,00,000 रू में स्वयं के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
22. ग्राम कुटेना जिला गरियाबंद में खसरा नं-772/2 रकबा 0.1600 हे. की भूमि लगभग 60,000 रू में पियूश साहू के नाम पर क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
23.ग्राम खट्टी तहसील छुरा जिला गरियाबंद में खसरा नं- 353, 434, 435, 438, 439, 445, 446, 462, 542 कुल रकबा 4.15 हे. की भूमि लगभग 20,00,000 रू में चन्द्रहास एवं अरूण साहू के नाम से क्रय किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है।
24. रानू साहू द्वारा अपनी मां लक्ष्मी साहू के नाम पर ग्राम लाटमेटा, रा.नि.मं. कुमरदा तहसील छुरिया जिला राजनांदगांव में खसरा क्रमांक 191/2 एवं रकबा 0.4050 हे. एवं खसरा क्रमांक 194 रकबा 2.0230 हे.
इस तरह कुल रकबा 2.4280 हेक्टेयर भूमि माह अक्टुबर 2020 में अपने पति जे.पी. मार्य के भाई धर्मेन्द्र कुमार मार्य (मेसर्स तिरूपति एग्रो फर्म का मालिक), ससुर मिठाईलाल मार्य एवं सास श्रीपति देवी मार्य के संयुक्त नाम से क्रय किया जाकर उस पर राईस मिल संचालित किये जाने की जानकारी प्राप्त हुयी है। उक्त भूमि पर भी लगभग 50 लाख रूपये के निवेश किया गया है। उपरोक्त अचल संपत्तियों में निवेशित राशि लगभग 3,93,91,949 रूपये होने की जानकारी मिली है।
रानू साहू को माह अप्रेल 2011 से 31.10.2022 तक की स्थिति में वेतन के रूप में लगभग 92 लाख रूपये प्राप्त होने की जानकारी है, उक्त ज्ञात स्त्रोत से आय की तुलना में उनके द्वारा लगभग 3,93,91,949 रूपये अचल संपत्ति में निवेश पर स्वयं को अवैध रूप से शासय समृद्ध किये जाने की जानकारी मिली है।
इसके अतिरिक्त रानू साहू द्वारा और भी अचल संपत्ति, बीमा, शेयर, एस.आई.पी., में निवेश किये जाने की सूचना है, जिसकी जांच किया जाना आवश्यक है। रानू साहू का यह कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-13 (1) बी, 13 (2) का अपराध घटित करना स्पष्टतः परीलक्षित है।अतः रानू साहू के विरूद्ध धारा-13 (1) बी, 13 (2) भ्र.नि.धि. 1988 यथा संशोधित अधिनियम 2018 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
सौम्या चौरसिया, राज्य प्रशासनिक सेवा वर्ष 2008 बैच की अधिकारी हैं। सौम्या नगर निगम बिलासपुर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन एवं अन्य शासकीय पदों पर कार्यरत रहीं है। दिसम्बर 2019 से नवम्बर 2022 तक मुख्यमंत्री कार्यालय नवा रायपुर अटल नगर में उप सचिव के पद पर कार्यरत रहीं है। गोपनीय सत्यापन के दौरान पाया गया है कि सौम्या चौरसिया द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के पश्चात से दिनांक 31.10.2022 तक के कार्यकाल में लगभग 85 लाख 50 हजार रूपये वेतन एवं अन्य भत्तों के रूप में प्राप्त किया गया है।
सौम्या चौरसिया द्वारा अपने वार्षिक संपत्ति विवरण पत्रक में अपने पैतृक संपत्ति, कृषि भूमि खसरा क्रमांक 16. रकबा 1820 हे., रायगढ़, कृषि भूमि खसरा क्रमांक 244/6 रकबा 1.6190 हे., जामगांव, रायगढ़, कृषि भूमि खसरा क्रमांक 18/3 रकबा 1.2140 हे., सिकोसिमल, रायगढ़, कृषि भूमि खसरा क्रमांक 6/3 रकबा 1.2140 हे., बेहरापाली, रायगढ़, कृषि भूमि खसरा क्रमांक 21/3, रकबा 0.219 हे., बम्बहरी, रायगढ़, की जानकारी विभाग को दी गयी है। यदि आकलन किया जाए तो उपरोक्त अचल संपत्ति की कीमत लगभग 32 लाख होती है।
सौम्या चौरसिया के द्वारा दिनांक 01.07.2021 से दिनांक 30.06.2022 तक अपनी माता शांती देवी चौरसिया, भाई अनुराग चौरसिया, पति सौरभ मोदी एवं अन्य रिश्तेदारों तथा बेनामी व्यक्तियों के नाम से कई अचल संपत्ति क्रय किये जाने की जानकारी मिली है, जिनमें से कुछ अचल संपत्तियों की जानकारी निम्नानुसार है:-
01 शांति देवी पति ओम नारायण चौरसिया खसरा नंबर 848/2 एवं 848/3, रकबा 0.3760हे. नगर पालिका रा.नि.मं. आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.) 23,35,000,
02. शांति देवी पति ओम नारायण चौरसिया खसरा नंबर 762/1, रकबा 1.200 हे. ग्राम रसनी, रा.नि.म.व, तहसील आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.) 33,65,000,
03.शांति देवी पति ओम नारायण चौरसिया खसरा नंबर 758 एवं 761, रकबा 1.1200 हे. ग्राम रसनी, रा.नि.मं. एवं तहसील आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.) 31,45,000,
04. शांति देवी पति ओम नारायण चौरसिया खसरा नंबर 762/2 एवं 815, रकबा 0.3100 हे. ग्राम रसनी, आर.एन.एम., तहसील आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.) 8,69,500,
05.शांति देवी पति ओम नारायण चौरसिया खसरा नंबर 847 एवं 842, रकबा 1.1770 हे. नगर पालिका आर.एम.एन. आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.) 30,15,000,
06.शांति देवी पति ओम नारायण चौरसिया एवं अनुराग चौरसिया पिता तारकेश्वर प्रसाद चौरसिया खसरा नंबर 2443/3 एवं 942/3, रकबा 0.160 हे. ग्राम हिर्री रा.नि.मं. धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.) 3,22,000,
07.शांति देवी पति ओम नारायण चौरसिया एवं अनुराग चौरसिया पिता तारकेश्वर प्रसाद चौरसिया कृषि भूमि खसरा नंबर 33, 36, 40/1, 42, 44/1, 45, 47, 49, 50, 104/2, 105/2, 110/2, 111/2, , रकबा 3.200 हे. ग्राम सेवती रा.नि.मं. धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.) 81,96,000,
08.शांति देवी पति ओम नारायण चौरसिया एवं अनुराग चौरसिया पिता तारकेश्वर प्रसाद चौरसिया खसरा नंबर 14, 29/2, 46, 120/5, 28/1, 31, 120/4, रकबा 0.980 हे. ग्राम सेवती रा.नि.मं. धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.) 9,54,000,
09.शांति देवी पति ओम नारायण चौरसिया एवं अनुराग चौरसिया पिता तारकेश्वर प्रसाद चौरसिया खसरा नंबर 922/2, 923, 952/1 एवं 968, रकबा 2.590 हे. ग्राम पोटिया रा.नि.मं. धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.)25,55,000,
10.शांति देवी पति ओम नारायण चौरसिया एवं अनुराग चौरसिया पिता तारकेश्वर प्रसाद चौरसिया खसरा नंबर 15, 34, 38, 40/2, 43, 48/2, 32, 37, 39/2, 41, 44/2 रकबा 2.750 हे. ग्राम सेवती रा.नि.मं. धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.) 26,76,000,
11.शांति देवी पति ओम नारायण चौरसिया एवं अनुराग चौरसिया पिता तारकेश्वर प्रसाद चौरसिया खसरा नंबर 711, 899/1, 899/3, 921, 932, 934, 936, 938, 940, 967, 898, 899/2, 899/4, 931, 933, 935, 937, 939, 951/2, 969/1, रकबा 5.810 हे. ग्राम पोटिया रा.नि.मं. धमधा जिला दुर्ग (छ.ग) 58,15,000,
12.शांति देवी पति ओम नारायण चौरसिया एवं अनुराग चौरसिया पिता तारकेश्वर प्रसाद चौरसिया खसरा नंबर 918, 919, 920, 922/1, 966 रकबा 3.530 हे. ग्राम पोटिया रा.नि.मं. धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.) 34,82,000,
13.शांति देवी पति ओम नारायण चौरसिया खसरा नंबर 895, 902, 903, 911, 917, 910, 913 रकबा 1.9900 हे. ग्राम पोटिया रा.नि.मं. धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.) 13,00,000,
14.शांति देवी पति ओम नारायण चौरसिया खसरा नंबर 892, 894, 896, 900, 901, 904, 905, 907, 912, 914, 906 रकबा 1.7100 हे. ग्राम पोटिया रा.नि.मं. धमधा जिला दुर्ग (छ.ग) 21,00,000,
15.शांति देवी पति ओम नारायण चौरसिया खसरा नंबर 909/2, 924, 925/2, 926/2, 927, 928, 929 रकबा 0.890 हे. ग्राम पोटिया रा.नि.मं. धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.) 9,00,000,
16. शांति देवी पति ओम नारायण चौरसिया खसरा नंबर 908, 909/1, 925/1, 930 रकबा 0.890 हे. ग्राम पोटिया रा.नि.मं. धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.) 8,00,000,
17. शांति देवी पति ओम नारायण चौरसिया खसरा नंबर 926/1 रकबा 0.4000 हे. ग्राम पोटिया रा.नि.मं. धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.) 3,00,000,
18. शांति देवी पति ओम नारायण चौरसिया खसरा नंबर 878, 893 एवं 881 रकबा 0.7500 हे. ग्राम पोटिया बोरीबुजुर्ग रा.नि.मं. धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.) 5,00,000, 19.सौरभ मोदी पिता ए.एल. मोदी खसरा नंबर 104/9, रकबा 0.330 हे. ग्राम जेवरा तहसील एवं जिला दुर्ग(छ.ग.) 15,50,000, 20.सौरभ मोदी पिता ए.एल. मोदी खसरा नंबर 104/8, रकबा 0.070 हे. ग्राम जेवरा तहसील एवं जिला दुर्ग(छ.ग.) 28,00,000,
21. अनुराग चौरसिया पिता तारकेश्वर प्रसाद चौरसिया फ्लैट नंबर- प्लेटिनम 103, ब्लाक – ए, प्रथम तल, सूर्या रेसीडेंसी, एरिया -1651 वर्गफीट, मौजा-कोहका, वार्ड नं. 07, फरीद नगर, कोहका वार्ड, रा.नि.मं. दुर्ग 1, तहसील व जिला दुर्ग 37,10,000,
22. अनुराग चौरसिया पिता तारकेश्वर प्रसाद चौरसिया फ्लैट नंबर- गोल्ड, 606, सूर्या रेसीडेंसी कुबेर टाउन, आनंदपूरम् अवासीय युनिक मेगा डेवलपर्स लैंडमार्क डेव्हलपर्स बी-टेक इंजीनियरिंग 31,80,000
सत्यापन के दौरान सौम्या चौरसिया द्वारा मनसुख भाई पटेल के नाम पर ग्राम धरसींवा रा.नि.मं. धरसींवा-1, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.) के खसरा नंबर 445/10 रकबा 0.06 हे., कीमती लगभग 3,03,900 रू खसरा नंबर 445/16 रकबा 0.405 हे, कीमती लगभग 15,99,100 रू खसरा नंबर 445/21 रकबा 0.216 हे. कीमती लगभग 8,55,400 रू खसरा नंबर 445/13 रकबा 0.405 हे. कीमती लगभग 15,99,100 रू, एवं भाठागांव, डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, वार्ड नं. 63, रा.नि.मं., तहसील व जिला रायपुर में प्लाट नंबर डी-04, खसरा नंबर 322/21, रकबा 3000 वर्गफीट, 278.81 वर्गमीटर कीमती लगभग 56,31,300 रू तथा प्लाट नंबर डी-05, खसरा नंबर 322/22, रकबा 3000 वर्गफीट, 278.81 वर्गमीटर कीमती लगभग 56,31,300 रू की बेनामी संपत्ति मनसुख लाल पटेल के नाम पर क्रय किये जाने की जानकारी मिली है।
इसी प्रकार सौम्या चौरसिया द्वारा अनिल अग्रवाल के नाम पर ग्राम ठकुराईनटोला, पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) में खसरा क्रमांक-368/2, 369/1, 369/2, 369/3, 372, 373, 380, 381, 384, 386, 390, 391, 392, 395, 397, 398, 409/2, 412/2, 412/4, 417/1, 417/2, 417/3, 418, 424, 371, 382, 383, 385, 387, 388, 389, 393, 394, 396, 402, 403, 404 एवं 411/2 रकबा 5.15 हे. कीमती लगभग 2,27,00,000 रू की बेनामी संपत्ति क्रय किये जाने की जानकारी मिली है।
इस तरह सौम्या चौरसिया द्वारा अपने परिजनों के नाम पर 5,38,69,500 रूपये तथा परिचितों के नाम पर लगभग 3,83,20,000 रू की बेनामी अचल संपत्ति अर्जित करने की जानकारी मिली है। सौम्या चौरसिया द्वारा जुलाई 2021 से जून 2022 तक मात्र 01 वर्ष के भीतर लगभग 9,21,89,500 रू की अचल संपत्ति में निवेश किया जाना पाया गया है।
सूत्रों से यह भी पता चला है कि सौम्या चौरसिया के निवास स्थल ए-21, सूर्या रेसीडेंसी कोहका भिलाई एवं उनकी माता शांती देवी चौरसिया के निवास स्थल ए-104 सूर्या रेसीडेंसी कोहका भिलाई में की गयी सर्च कार्यवाही के दौरान आयकर विभाग को लगभग 42 लाख रूपये के स्वर्ण आभूषण, सौम्या चौरसिया द्वारा 4.5 करोड़ रूपये के आर्थिक संव्यवहार से संबंधित दस्तावेज, 4.17 लाख रूपये तथा अपनी मेड बबीता महंत को वित्तीय वर्ष 2019-20 में 5 लाख रूपये एवं 8.5 लाख रूपये के स्वर्ण आभूषण देने से संबंधित साक्ष्य भी मिलें है। सौम्या चौरसिया द्वारा एक लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए इतना अधिक मात्रा में आर्थिक संव्यवहार किया जाना उनके भ्रष्ट आचरण को प्रदर्शित करता है।
गोपनीय सत्यापन पर सौम्या चौरसिया द्वारा दिनांक 31.10.2022 तक वेतन एवं अन्य भत्तों से प्राप्त आय लगभग 85 लाख 50 हजार रूपये होना पता चला है, जबकि उनके द्वारा अपने पारिवारिक सदस्यों एवं परिचितों के नाम पर 29 अचल संपत्तियां है, जिनका मूल्य लगभग 9,21,89,500 रू, अर्जित करने की पुष्टी हुयी है। सौम्या चौरसिया द्वारा लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए अपने ज्ञात आय के स्त्रोत से काफी अधिक मूल्य की संपत्ति अर्जित करने की जानकारी मिली है।
सौम्या चौरसिया के विरूद्ध और भी अचल संपत्ति, बीमा, शेयर, एस.आई.पी., में निवेश किये जाने की सूचना है, जिस पर जांच किया जाना आवश्यक है। सौम्या चौरसिया द्वारा लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए अपने ज्ञात आय के स्त्रोत से काफी अधिक मूल्य की संपत्ति अर्जित कर स्वयं को साशय समृद्ध करना पाया गया है। सौम्या चौरसिया का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-13 (1) बी, 13 (2) भ्र.नि.अधि. 1988 का अपराध घटित करना पाया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सौम्या चौरसिया, (डिप्टी कलेक्टर) ततकालीन उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के विरूद्ध अपराध धारा-13 (1) बी, 13 (2) भ्र.नि.धि. 1988 यथा संशोधित अधिनियम 2018 के तहत् पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।